चलती ट्रेन में पत्थर मारकर फरार हुए आरोपी को रेलवे सुरक्षा बल ने सीसीटीवी की मदद से किया गिरफ्तार, 12833 अहमदाबाद–हावड़ा एक्सप्रेस में हुई घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा, आरोपी पर रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई

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दपूमरे, नागपुर मंडल । रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, रेल संपत्ति की संरक्षा तथा रेल परिचालन को सुरक्षित एवं समयबद्ध बनाए रखने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल निरंतर सतर्कता एवं प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में चलती ट्रेन में पत्थर मारकर यात्री को घायल करने वाले आरोपी को रेलवे सुरक्षा बल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया।

दिनांक 27.06.2026 को गाड़ी संख्या 12833 अहमदाबाद–हावड़ा एक्सप्रेस के दिव्यांग कोच में यात्रा कर रहे एक यात्री पर तुमसर रोड स्टेशन पर ट्रेन के प्रस्थान के बाद एक व्यक्ति द्वारा पत्थर फेंका गया, जिससे यात्री घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

श्री चेतन दिलीपराव जिचकार, मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, नागपुर मंडल के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में रेसुब पोस्ट भंडारा रोड की प्रभारी एलिजाबेथ पवार के नेतृत्व में चौकी प्रभारी तुमसर रोड एस.एस. ढोके तथा अन्य रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों की विशेष टीम गठित की गई। टीम ने घटना के तुरंत बाद जांच प्रारंभ करते हुए विभिन्न स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का गहन विश्लेषण किया। जांच के दौरान नागपुर स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान हुई।

घायल यात्री द्वारा संदिग्ध की पहचान किए जाने के बाद उसकी तस्वीर गुप्त सूत्रों के माध्यम से सत्यापन हेतु भेजी गई। प्राप्त सूचना के आधार पर टीम ने संदिग्ध के निवास स्थान पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज एवं फोटो का मिलान किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम यश वल्द प्रकाश बर्वे (23 वर्ष), निवासी रविदास नगर, तुमसर, जिला भंडारा बताया।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि यात्रा के दौरान दिव्यांग कोच में सीट को लेकर उसकी एक यात्री से कहासुनी हुई थी। इसी विवाद के कारण गंतव्य स्टेशन तुमसर रोड पहुंचने के बाद ट्रेन के चलने पर उसने गुस्से में यात्री पर पत्थर फेंका। आरोपी के स्वीकारोक्ति बयान एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसे पूर्व में दिनांक 27.06.2026 को दर्ज रेल अधिनियम के अपराध में विधिवत गिरफ्तार कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई।

रेलवे सुरक्षा बल ने बताया कि चलती ट्रेनों पर पत्थर फेंकना अत्यंत गंभीर एवं दंडनीय अपराध है। ऐसी घटनाओं से यात्रियों के जीवन को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ रेल संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है तथा बड़ी रेल दुर्घटना की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल सभी नागरिकों एवं रेल यात्रियों से अपील करता है कि यदि कहीं भी रेलगाड़ियों पर पत्थरबाजी, रेलवे लाइन पर पत्थर, लकड़ी, लोहे अथवा अन्य अवरोधक सामग्री रखने जैसी कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल निकटतम रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट अथवा रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा, रेल संपत्ति की संरक्षा तथा सुरक्षित एवं निर्बाध रेल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।

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Author: kakajee

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