रायगढ़, शासन द्वारा कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन में रहने संबंधी गाइडलाइन जारी की गयी है। जिसके अनुसार ही कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के होम आइसोलेशन में रहने का निर्धारण किया जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी ने जानकारी देते हुये बताया कि होम आइसोलेटेड मरीजों के जल्द रिकवरी के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार ऐसे लोग होम क्वारेंटाईन रहते हुये दिनचर्या में कुछ बदलाव करें, जिससे वे जल्द से जल्द ठीक हो सकेंगे। जैसे समय पर उठना, नहाना-धोना एवं खाना समय पर करें। मन में नकारात्मक भाव पैदा न करें एवं मनोबल को बनाये रखे। ज्यादा तली भुनी चीजे न खाये, बार-बार गुनगुना गर्म पानी पीते रहे। दिन में तीन से चार बार गर्म पानी का गरारा करें। पल्स आक्सीमीटर, थर्मामीटर अवश्य रूप से रखे दिन में दो से तीन बार ऑक्सीजन लेवल की जांच करते रहे व थर्मामीटर में शरीर के तापमान को नापे, नार्मल सेच्युरेशन 95 से 100 होती है अगर 95 से कम हो तो सांस लेने में कठिनाई हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। उन्होंने बताया कि 5 से 6 मिनट वॉक करने के बाद अपना ऑक्सीजन लेवल जांच करने का सही तरीका है। शरीर का नार्मल तापमान 98.4 है। तापमान 100 से ऊपर बुखार कम न होने पर, पेट में दर्द होना, बलगम में खून आना अन्य किसी प्रकार परेशानी होती हो तो अपने होमआईसोलेशन के डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें।
होम आइसोलेटेड कोविड मरीज के लिये कंट्रोल रूम स्थापित
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग रायगढ़ ने होम आइसोलेटेड कोविड मरीज और उनके परिजनों के उचित देखभाल हेतु आपातकालीन स्वास्थ्य सहायता व परामर्श के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया है। यह कंट्रोल रूम 24×7 संचालित किया जा रहा है। इसमें 03 पालियों में चिकित्सकों की ड्यूटी लगायी गयी है। जिनके नंबर्स स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। जिस पर होम आईसोलेशन के दौरान सहायता के लिये काल कर संपर्क किया का सकता है। होम आईसोलेशन सहायता केन्द्र सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक 7647921193, 7647921146, दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक 7647921172, 7647921147, रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 7647921175, 7647921184 एवं 24&7 व्हाट्सअप्प पर परामर्श हेतु 7647921154, 7647921157 नंबर है। आपात काल एम्बुलेंस सेवा 108 एवं छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य हेल्प लाईन नंबर 104 है।
जिला प्रशासन की जानकारी में यह बात पायी गई है कि कोविड-19 के मरीजों का उपचार करने वाले कुछ अस्पतालों द्वारा रेमडेसिवीर इंजेक्शन का मांग पत्र निर्धारित समय एवं निर्धारित प्रारूप में नहीं दिया जाता है जिसके कारण जरूरतमंद मरीजों को समय पर इंजेक्शन उपलब्ध कराने में कठिनाई उत्पन्न होती है। अत: अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि वे शासन के दिशा-निर्देशानुसार पालन करते हुये निर्धारित प्रारूप में मांग पत्र प्रस्तुत करें। ताकि सभी जरूरतमंद मरीजों को सही समय पर रेमडेसिवीर इंजेक्शन उपलब्ध कराया जा सकें।