गरियाबंद। गरियाबंद जिले में भी अब व्यवसायी संध्या 6:00 बजे तक दुकान खुला रख सकते हैं, जिलाधीश नीलेश क्षीरसागर ने आदेश जारी कर दिया है। जिलाधीश नीलेश क्षीर सागर ने अपने आदेश में कहा है कि सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट / सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी / बाजार, अनाज मंडी , शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पॉ, पार्क व जिम संध्या 0600 बजे तक (रविवार को छोड़कर) खुले रहेंगे।
इस दौरान मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा, किसी दुकान को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड एकत्रित कर या राज्य शासन / इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड कार्रवाई करने एवं 30 दिन के लिए दुकान सील करने की कार्यवाही की जाएगी। क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से ऑनलाईन/टेलीफोनिक ऑर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे की अनुमति होगी, किन्तु इन – हाऊस डायनिंग पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगा । क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात्रि 09:00 बजे तक तथा आम जनता/ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10:00 बजे तक रहेगा।