रायगढ़। बीते 13 अगस्त को थाना कोतवाली में मजदूरी का काम करने वाली महिला उसकी नाबालिग बच्ची के 11 अगस्त के शाम केवड़ा बाड़ी बस स्टैंड के पास से उसकी लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करायी। महिला बताई थी वह मजदूरी कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है,अक्सर बस स्टैंड पर रात्रि में आश्रय लेती है। 11 अगस्त के शाम से बच्ची नहीं दिख रही थी जिसे खोजबिन करने पर कबाड़ बीनने वाले कैलाश राजपूत के साथ देखना बताये। तब थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करायी, कोतवाली पुलिस द्वारा मामले में धारा 363 368 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर संदेही और बालिका की पतासाजी में लिया गया।
संवेदनशील पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे को सर्व प्राथमिकता के आधार पर साइबर सेल और उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते जल्द से जल्द संदेही एवं बालिका की पतासाजी में लगाए । थाना प्रभारी द्वारा अलग-अलग टीमें तैयार कर एक टीम को संदेही कैलाश राजपूत के मूल निवास जशपुर के लिए रवाना किये अन्य टीमें रायगढ़ शहर, चंद्रपुर, सीमावर्ती के जिलों के मंदिर, प्रतीक्षालय, बस स्टैंड, रेल्वे स्टेशन आदि जाकर चेक किया गया तथा रेलवे स्टेशन के टीवी फुटेज चेक कर सभी जिलों के साथ रेल पुलिस के साथ बालिका एवं संदेही के डिटेल साझा किया गया । अपराध कायम के 48 घंटे की लगातार पतासाजी पर दिनांक 15ध्08ध्2023 को संदेही कैलाश राजपूत को एक नाबालिग बालिका के साथ मध्यप्रदेश के जबलपुर में देखे जाने की सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस की एक टीम जबलपुर रवाना हुई । जहां संदेही और अपहृत बालिका का पतासाजी किया गया । संदेही कैलाश राजपूत के पास नाबालिग बालिका मिली । बालिका को दस्तयाब कर संदेही को हिरासत में लिया गया । बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया है जिसमें उसने आरोपी कैलाश राजपूत द्वारा बहला-फुसलाकर ट्रेन से साथ ले जाने और कुकर्म करने की जानकारी दी । बालिका के कथन, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट की धाराएं विस्तारित कर आरोपी कैलाश राजपूत पिता बालेश्वर राजपूत उम्र 25 साल निवासी ग्राम पंचायत देवरी कछवाकानी वार्ड नं0 10 चैकी दोकडा, थाना कांसाबेल जिला जशपुर (छ.ग.) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड बाद जेल वारंट पर आरोपी को जेल दाखिल किया गया है ।