कबीरधाम। जिला कोर्ट कबीरधाम ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) उदय लक्ष्मी सिंह परमार ने दिया है।
मामला बोड़ला थाना क्षेत्र का है,जहां आरोपी दुर्गेश मेरावी पिता मेहतर सिंह मेरावी उम्र 25 निवासी ग्राम चाहंटा थाना बोड़ला ने एक नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया। इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया था कि उनकी नाबालिग बच्ची को आरोपी दुर्गेश मेरावी ने शादी का झांसा देकर भगाकर ले गया व हैदराबाद में रहकर कई बार दुष्कर्म किया।
पुलिस ने आरोपी को 31 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं जांच के दौरान पता चला कि आरोपी पहले से विवाहित है। उसके दो बच्चे भी है। इतना ही नहीं आरोपी ने अपने से 10 वर्ष से छोटे बालिका के साथ दुष्कर्म किया व हैदराबाद में पीड़िता को छोड़ कर चला गया था। इस गंभीर प्रकरण को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है।
