रायगढ़। रेल गाड़ियों की लेटलतीफी और गाड़ियों को रद्द किये जाने के विरोध में पूर्व में कांगे्रस के द्वारा रेल रोका आंदोलन किये जाने के दौरान रेल अधिनियम का उल्लंघन करने के मामले में रेल सुरक्षाबल रायगढ़ ने पूर्व विधायक प्रकाश नायक और उनके सहयोगी को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है।
उल्लेखनीय रहे कि रेल अधिनियम पंजीबद्ध मामले के जांच के क्रम में 13 सितंबर को रेल गाड़ियों को रद्द किए जाने लेटलतीफी चलने के विरोध में किये गये प्रर्दशनकारियों को पहचान उपरांत रेसुब पोस्ट रायगढ़ में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने हेतु समंस जारी किया था। समंस के अनुपालन में कल पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी रायगढ़ (छ.ग.) प्रकाश नायक, हयातुल्ला खान साबरी रेसुब पोस्ट रायगढ़ में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराये, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उक्त दिनांक को रेल रोको आंदोलन में शामिल होना स्वीकार किया। उक्त दिनांक को प्रदर्शनकारियों के द्वारा गाड़ी को समय 12.58 बजे से 13.18 बजे तक संयुक्त क्रू लॉबी के पास रोका गया था।
उक्त प्रदर्शनकारी को रेल अधिनियम की धारा 174(1), 147 का अपराध बताये जाने पर वह अपना-अपना गलती स्वीकार किये, तब मौके पर आवश्यक कार्रवाई किया गया एवं रेल अधिनियम की धारा-179(2) के तहत गिरफ्तार किया गया और पूर्व में दर्ज पोस्ट अपराध 13 सितंबर 2023 धारा 174(1), 147 रेल अधिनियम में शुमार किया गया। उक्त मामला जमानतीय अपराध होने के कारण एवं आरोपीयों द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने पर उसे जमानत का लाभ दिया गया।
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