कबीरधाम। कबीरधाम जिला कोर्ट ने हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला सत्र न्यायाधीश सत्यभामा अजय दुबे ने सुनाई है। मामला चिल्फी थाना क्षेत्र के बेलपानी गांव में 18 अप्रैल 2023 का है। जानकारी अनुसार आपसी विवाद के कारण छोटे भाई आरोपी महादेव बैगा पिता सुकलू बैगा उम्र 21 ने अपने सगे बड़े भाई गौतूर बैगा को हाथ मुक्के व बास के डंडे से मारकर हत्या कर दी थी। 18 अप्रैल को गांव के ही गौतूर बैगा की अज्ञात कारण से मौत हो गई थी। इस पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। इसमें गौतूर सिंह की पीट-पीटकर हत्या करने की बात सामने आई। पुलिस ने इस संबंध में गौतूर के पिता सुकलू बैगा और पत्नी जगौतिन बाई का बयान दर्ज किया। इसमें पता चला कि उसके छोटे भाई महादेव बैगा से विवाद हुआ था।उसने ही हत्या कर दी है। शादी के बाद समाज में खाना-पीना कराने की बात को लेकर उसका गौतूर सिंह से विवाद हुआ था झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने लात-घूंसे और लाठी-डंडे उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके चलते उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी महादेव को धारा 302 के तहत 3 मई2023 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 8 अगस्त 2024 को मामले में फैसला देते हुए आरोपी महादेव बैगा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।