प्रेम प्रसंग के चलते आरोपी ने पत्थर से मारकर की थी हत्या, आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा, जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला

by Kakajee News

कबीरधाम। कबीरधाम जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के ग्राम इंदौरी में दिसंबर 2022 में हुए रानू साहू हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला जिला कोर्ट के सत्र न्यायाधीश सत्यभामा अजय दुबे ने दी है। जानकारी अनुसार युवती की हत्या किसी और ने नहीं, बल्की उसके प्रेमी मनोज साहू ने की थी। तीन साल से युवती और आरोपी का प्रेम संबंध चल रहा था।
मृतिका आरोपी प्रेमी के साथ रहने की जिद कर रही थी। जिससे यह पीछा छुड़ाना चाह रहा था।आरोपी ने मृतका को घटना दिनांक याने 5 दिसम्बर 2022 की रात 08 से 09 बजे के बीच मिलने के लिए बुलाया था। इसी बीच दोनों के बीच वाद विवाद हुआ। आरोपी मनोज उससे अलग होने की बात कहने लगा। जिससे वह नाराज हो गई। मृतका किसी भी स्थिती में उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती थी और आरोपी उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। रात का समय था, मनोज ने मौका पाते ही मृतका के सिर में पत्थर से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया।
इसके बाद शव को पास के ही खेत में रखे धान के पैरावट में छुपा दिया था। जिसे जानवरों ने नोच लिया था। हत्या के करीब एक सप्ताह बाद शव की जानकारी मिल सकी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी मनोज साहू पिता रामजी साहू उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम इंदौरी थाना पिपरिया के खिलाफ धारा 302, 201 दर्ज किया था। कोर्ट में चली सुनवाई बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई है।

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