श्रम न्यायालय की बड़ी कार्रवाई, नियमों के उल्लंघन मामले में 13.96 लाख का जुर्माना

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रायगढ़. रायगढ़ जिले में संचालित कुछ उद्योगों में पिछले दिनों हुए घटनाओं के बाद जांच के दौरान सुरक्षा मानको में कमी पाये जाने के बाद कारखाना अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योग संचालकों पर श्रम न्यायालय ने कड़ी कार्रवाई की है। सुरक्षा और श्रम नियमों की अनदेखी करने वाले कई उद्योगों पर लाखों रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
दरअसल औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा जिले के विभिन्न उद्योगों का निरीक्षण किया गया था। जांच के दौरान कई फैक्ट्रियों में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और अन्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए। इसके बाद विभाग ने संबंधित प्रकरणों को न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक प्रकाश बेहेरा पर करीब 2 लाख 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अग्रोहा स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के संचालक उत्तम कुमार अग्रवाल और प्रबंधक वीर विक्रम सिंह पर 4-4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
विष्णु ब्रिक्स इंडस्ट्रीज के संचालक विष्णु प्रसाद पर 3 लाख 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। साथ ही एक अन्य मामले में श्रम नियमों के उल्लंघन पर संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति पर 8 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि कारखानों में सुरक्षा और श्रम कानूनों का पालन अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने वाले उद्योगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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Author: kakajee

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