कोविड को लेकर जिले में धारा 144 लागू, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

by Kakajee News

छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोविड संक्रमण को लेकर रायगढ़ जिले में भी सतर्कता बरतने के लिए एक बार फिर से कलेक्टर भीम सिंह ने जिले में धारा 144 लागू करने के के आदेश जारी कर दिए हैं।इस आदेश के बाद अब होली मिलन समारोह के अलावा अन्य आयोजनों पर भी असर पड़ा है।आज जारी आदेश में होली त्यौहार को लेकर रायगढ़ जिले में भी कलेक्टर ने जारी की गाईड लाईन भी बनाई गई है।

कलेक्टर के अनुसार कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सामूहिक होली मिलन पर पाबंदी लगा दी गई हैं और

जिले के सभी पर्यटन स्थल आगामी आदेश तक के लिये पूरी तरह बंद करने के आदेश पर तत्काल प्रभाव से अमल करने को कहा गया है।

वही अब हर तरह के सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक और खेल आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।

साथ साथ दो-पहिया में दो और चार पहिया में चार लोगों की ही अनुमति दी जाएगी।

होली में डीजे नंगाड़ा जैसे सभी ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

कलेक्टर ने शादी, दाह-संस्कार, दशगात्र जैसे आयोजनों में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति मिलने की बात कही है।उनके आदेश में

धार्मिक स्थलों में सामूहिक पूजन आराधना नमाज़ अरदास की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस आदेश में सबसे बड़ी बात यह भी है कि अब दूसरे राज्यों से रायगढ़ जिले में आने वालों को 7 दिनों तक रहना होगा क्वारेन्टीन होना जरूरी कर दिया गया है।आदेश नही माने जाने पर उनके विरुद्ध FIR दर्ज करने का प्रावधान किया गया है।

धारा 144 जारी होते ही जिले में अब राजनेताओं की सभा ,धरना ,रैली जैसे सभी आयोजनों को अगले आदेश तक अनुमति नहीं मिलेगी ।

आज से पूरे जिले में अगले आदेश तक धारा 144 प्रभावशील की गई है और इसके जारी होते ही

सार्वजनिक जगहों में 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे ।कलेक्टर ने इस बात पर भी विशेष तौर पर जोर दिया है जिसमे कोई भी व्यक्ति अपना

कोविड सेंपल देता है तो सेम्पल देने के बाद रिपोर्ट आते तक होम आईसोलेशन अनिवार्य होगा।वहीं एक बार फिर से ये कहा गया है कि

जिस एरिया से कोविड पाॅज़ीटिव केसेज़ आते हैं उसे कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा।

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