सारंगढ़-बिलाईगढ़। ओडिशा से गांजा खरीदकर रायगढ़ में बिक्री के लिए ले जा रहे दो आरोपियों को सरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3.030 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 1.50 लाख रुपये बताई गई है। कार्रवाई के दौरान गांजा परिवहन में इस्तेमाल की जा रही स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, 10 अक्टूबर को सरिया पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि काले रंग की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल क्रमांक CG 13 AY 6110 में दो व्यक्ति ओडिशा की ओर से कंचनपुर और सरिया होते हुए रायगढ़ की तरफ गांजा लेकर जाने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने गवाहों को बुलाकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की और पुलिस टीम के साथ सरिया थाना के सामने मुख्य मार्ग पर घेराबंदी कर दी। कुछ देर बाद मुखबिर के बताए हुलिए के अनुसार बाइक पर सवार दो व्यक्ति कंचनपुर की ओर से सरिया आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोककर पूछताछ की। बाइक चला रहे व्यक्ति ने अपना नाम ऋषिकेश वैष्णव (55 वर्ष) और पीछे बैठे व्यक्ति ने बुटु कुमार यादव (38 वर्ष) बताया। दोनों रायगढ़ के कोतरारोड क्षेत्र स्थित सोनिया नगर, वार्ड क्रमांक 40 के निवासी हैं।
बैग के अंदर टेप से लिपटा मिला गांजा
पुलिस ने दोनों संदेहियों को तलाशी के कारणों से अवगत कराते हुए नियमानुसार तलाशी की कार्रवाई की। उनके पास मौजूद ‘SOFARI’ लिखे पिट्ठू बैग की जांच करने पर उसके भीतर टेप से लिपटा गांजा मिला। पुलिस ने गवाहों के समक्ष मादक पदार्थ की पहचान और तौल की प्रक्रिया पूरी की।
तौल में प्लास्टिक टेप सहित गांजे का वजन 3.030 किलोग्राम पाया गया। बैग का वजन जोड़ने पर कुल वजन 3.425 किलोग्राम दर्ज किया गया। जब्त गांजे की कीमत करीब 1.50 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने गांजे को सीलबंद कर जब्ती की कार्रवाई की। इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए।
15 हजार रुपये में खरीदा था गांजा
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि उन्होंने 10 अक्टूबर की सुबह ओडिशा के भुक्ता क्षेत्र के ग्राम कोसमडीह में अपने पूर्व परिचित विनोद खड़िया से तीन किलो गांजा 15 हजार रुपये में खरीदा था। वे गांजा बिक्री के लिए रायगढ़ स्थित अपने घर ले जा रहे थे। पुलिस अब गांजे की खरीद-फरोख्त और इस मामले से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में जांच कर रही है।
एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया है। जब्त सामग्री के साथ दोनों आरोपियों को थाना लाकर आगे की कानूनी कार्रवाई की गई है। मामले में गांजे के स्रोत और संभावित खरीदारों की जानकारी जुटाई जा रही है।


