लॉकडाउन में ये गतिविधियां-सेवाएं पूरी तरह रहेंगी बंद, शराब और होटल-रेस्टॉरेंट से खाना की होगी होम डिलीवरी..

by Kakajee News

रायपुर। रायपुर जिले में 31 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, कलेक्टर ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। जिले में अतिरिक्त छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इस अवधि में सभी स्थापित मार्केट भी खुल सकेंगे, ऑड औऱ इवन फार्मूले पर दुकान खुलेंगे, ई-कॉमर्स को शाम 5 बजे तक डिलीवरी की छूट मिलेगी, दूध वितरण सुबह 6 से 11 औऱ शाम 5 से 7.30 बजे तक होंगे। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, बाकि दिन 5 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी।

लॉकडाउन में निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी-

  1. सुपर मार्केट/ सुपर बाजार, सब्जी बाजार, माल, शोरूम, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल।
  2. समस्त शराब दुकानें और बार बंद रहेंगे किंतु ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति ।
  3. सभी पार्क रिसोर्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थलों जैसे तेलीबांधा तालाब, बड़ा तालाब, जंगल सफारी इत्यादि ।
  4. जिला अंतर्गत सभी कार्यालय विशिष्ट आदेश को छोड़कर सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे किंतु 50 प्रश्न स्टाफ के रोटेशन के साथ। कार्यालय एवं आम जनता विषयक अति आवश्यक प्रयोजन हेतु सभी कार्यालय खोले जाएंगे, उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन ऑनलाइन सिस्टम के साथ संचालित होंगे।
  5. टेलीकॉम रेलवे और एयरपोर्ट संचालन व रखरखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप रेक पॉइंट पर लोडिंग अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।
  6. स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी।
  7. सभी प्रकार के सभा जुलूस, धरना, सामाजिक प्रदर्शन, धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजन इत्यादि पूर्णता बंद रहेंगे, किन्तु विवाह कार्यक्रम वर व वधु के निवास में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों को अधिकतम संख्या पूर्ववत 10 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि—दशगात्र इत्यादि कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी।
  8. सभी प्रकार की मंडियां एवं सब्जी बाजार जैसे शास्त्री मार्केट रायपुर इत्यादि आम जनता हेतु बंद रहेंगे, किंतु आवश्यक वस्तुओं माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन/मंडियों में थोक माल, कार्गो, फल, सब्जी लोडिंग/अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक रहेगी। फल एवं सब्जी थोक बाजार समय अवधि रात्रि 12:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक ही संचालित होगा।
  9. सभी पान सिगरेट ठेला तथा चौपाटी, चार्, समोसा, गुपचुप, फास्ट फूड के ठेलों का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
  10. होटल एवं रेस्टोरेंट से केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी के लिए खुलेंगे, इन हाउसिंग तथा टेक अवे पूर्णत: बंद रहेगा, होम डिलीवरी का समय प्रातः 6:00 से रात्रि 9:00 तक रहेगा तथा आम जनता हेतु होम डिलीवरी की जा सकेगी। भीड़ भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जाएगी।

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