भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) को 5 जुलाई से निर्धारित चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कोरोना महमारी की वजह से ऑप्ट-आउट विकल्प के संबंध में कुछ शर्तें निर्धारित की हैं। जस्टिस एएम खानविलकारा, दिनेश माहेश्वरी और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा कि यदि कोई अभ्यर्थी या उनके परिवार के सदस्य को कोरोना महामारी से प्रभावित हैं, तो उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट के आधार पर ऑप्ट-आउट का विकल्प दिया जा सकता है। बशर्ते उनका आरटीपीसीआर अपलोड करना अनिवार्य होगा। पीठ ने यह भी कहा है कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट सही हो यह जरूरी नहीं है, इसलिए यदि किसी अभ्यर्थी को डॉक्टर से कोविड-19 का प्रमाण पत्र मिलता है तो उन्हें आरटी पीसीआर रिपोर्ट पेश करने की जरूरत नहीं होगी।
इन्हें भी दी जाएगी ऑप्ट आउट का विकल्प
यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान कोरोना संक्रमण होता है और वह अन्य पेपर के लिए उपस्थित होने में असमर्थ है, तो उसे भी ऑप्ट-आउट करने की अनुमति दी जाएगी। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया है कि यदि अंतिम समय में परीक्षा केंद्र में कोई बदलाव होते हैं, तो भी विद्यार्थियों को ऑप्ट-आउट का विकल्प दिया जाना चाहिए।
मंगलवार को परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया था कि वह जुलाई में शुरू होने वाली आईसीएआई सीए परीक्षा 2021 को स्थगित करने के लिए कोई निर्देश पारित नहीं करेगा। हालांकि, कोर्ट उन छात्रों के लिए ऑप्ट-आउट देने की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया था, जो कोरोना प्रतिबंधों के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे।