हर घर तिरंगा अभियान: तिरंगा फहराकर अमर शहीदों की कुर्बानी को करें नमन-कलेक्टर श्रीमती रानू साहू,13 से 15 अगस्त तक मनाया जा रहा है हर घर तिरंगा अभियान

by Kakajee News

रायगढ़। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पूरे देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जिले में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत रायगढ़ जिला में भी बड़े पैमाने पर तिरंगा तैयार किया जा रहा हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में महिला स्व-सहायता समूह द्वारा बनाए गए तिरंगा झंडे के स्टॉल लगाए गए हैं। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू एवं सीईओ जिला पंचायत श्री अबिनाश मिश्रा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों व मीडिया के प्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित तिरंगा काउंटर से तिरंगा झंडा खरीदा।


इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर नागरिक के मन में राष्ट्र और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाने के लिए ‘हर घर तिरंगा’ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान सभी निजी एवं शासकीय आवासों में तिरंगा फहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने घरों में तिरंगा झंडा फहराकर अमर शहीदों की कुर्बानी को नमन करें एवं खुद को गौरवान्वित महसूस करें तथा देश के लिए अपना सम्मान का भाव प्रस्तुत करें। कलेक्टर श्रीमती साहू ने कहा कि झंडा को जिले की स्व-सहायता समूह तैयार कर रही है।
अभियान में नागरिकों की सहभागिता के साथ सभी शासकीय कार्यालयों व भवनों, उद्योगों, शैक्षणिक संस्थाओं में भी झंडा फहराया जाएगा। जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी अनुसार इसमें 10 हजार 583 पंचायत वार्ड, 886 उचित मूल्य की दुकानों, 3 हजार 141 स्कूल, 3 हजार 408 आंगनबाड़ी केन्द्र, 367 वन प्रबंधन समिति, 395 प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 117 बैंक शाखा, 192 आश्रम छात्रावास, 483 पटवारी व आरआई कार्यालय में झंडे फहराए जायेंगे। इसके साथ ही जिले के पुलिस थाना एवं चौकियों, सहकारी समितियों, धान खरीदी केंद्रों, जिले के उद्योगों व कॉलेजों में भी झंडा फहराया जाएगा। अभियान के लिए विविध प्रकार के आयोजन किए जायेंगे।


तिरंगा फहराने के लिए भारतीय ध्वज संहिता के महत्वपूर्ण निर्देश
भारतीय ध्वज संहिता के अनुच्छेद 2.2 के अनुसार, सार्वजनिक, निजी संगठन या शैक्षणिक संस्थान का कोई सदस्य राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुसार सभी दिनों या अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज को फहरा/प्रदर्शित कर सकता है। भारत की ध्वज संहिता, 2002 को दिनांक 20 जुलाई 2022 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया था और भारत के ध्वज संहिता के भाग-2 के पैराग्राफ 2.2 के खंड (xi)को निम्नलिखित खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जहाँ झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या जनता के किसी सदस्य के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, उसे दिन-रात फहराया जा सकता है। जब भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन पर होता है, उसे सम्मान की स्थिति में होना चाहिए और स्पष्ट रूप से रखा जाना चाहिए। क्षतिग्रस्त या अस्त-व्यस्त राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को उल्टे तरीके से प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, अर्थात भगवा पट्टी नीचे की पट्टी नहीं होनी चाहिए क्षतिग्रस्त या अव्यवस्थित राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज के साथ कोई अन्य ध्वज या फूल या माला या प्रतीक सहित कोई भी वस्तु ध्वजारोहण पर या उसके ऊपर नही रखी जाएगी। राष्ट्रीय ध्वज को किसी अन्य ध्वज या झंडे के साथ एक ही मास्टहेड (झंडे के शीर्ष भाग) से एक साथ नहीं फहराया जाना चाहिए।

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