नशे में वाहन चलाते पकड़ा गया ट्रक ड्रायवर को कोर्ट पेश की ट्राफिक पुलिस, ड्रायवर पर 10,000 का जुर्माना, ड्राइवर का लाइसेंस निलंबित करने यातायात पुलिस ने आरटीओ को भेजी पत्र

by Kakajee News

रायगढ़ । यातायात पुलिस रायगढ़ प्रतिदिन की शहर तथा आउटर हाईवे मार्ग पर वाहनों की जांच किया जाता है । इस दौरान ओवरस्पीडिंग, लाऊड हार्न, तीन सवारी और नशे में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर विशेष निगाह रखा जा रहा है । पिछले शनिवार को यातायात हाइवे पेट्रोलिंग द्वारा नंदेली तिराहा पर वाहनों की जांच करते समय ट्रक ड्रायवर बृजभान यादव पिता तुलसीराम यादव उम्र 27 साल निवासी सागर मध्य प्रदेश को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाये ।


वाहन चालक बृजभान यादव पर यातायात नियमों के तहत धारा 185 एम.व्ही. एक्ट के तहत चलानी कार्यवाही कर आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ के कोर्ट में वाहन चालक के विरुद्ध इस्तगासा पेश किया गया । वाहन चालक के कृत्य पर माननीय न्यायाधीश द्वारा वाहन चालक पर 10,000 का अर्थदंड से दंडित किया गया है ।


यातायात प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक सुशांतो बनर्जी बताएं कि शराब पीकर वाहन चलाए जाने पर एम.व्ही. एक्ट के नियमों के तहत भारी जुर्माने का प्रावधान है । ऐसे प्रकरणों में वाहन चालकों का लाइसेंस निलंबित कराने के लिए परिवहन विभाग को चालक का लाइसेंस निलंबित करने पत्राचार किया जाता है । इस प्रकरण में भी वाहन चालक का लाइसेंस निरस्त करने पत्राचार किया जाएगा ।

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