रायपुर में पकड़े गए ड्रग पैडलर्स को हाई कोर्ट से भी झटका, जमानत अर्जी हुई खारिज

by Kakajee News

बिलासपुर। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में ड्रग्स सप्लाई करने वाले तस्करों की जमानत अर्जी को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। गिरफ्तार आरोपितों ने निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने पर हाई कोर्ट की शरण ली थी।
रायपुर पुलिस ने बीते सितंबर माह में ड्रग सप्लायरों को पकड़कर पर्दाफाश किया था। इस दौरान ड्रग सप्लाई करने वाले गिरोह के साथ ही होटल मालिक व मैनेजर भी पकड़े गए थे। गिरोह के कई सदस्य बिलासपुर के रहने वाले थे जो मुंबई, गोवा से ड्रग लाकर यहां पैडलर्स का काम करते थे। पकड़े गए पैडलर्स रायपुर के बड़े होटलों में युवक-युवतियों को ड्रग बेचते थे। इस गिरोह में युवतियां भी पकड़ाई हैं।
पुलिस ने इस मामले में आधा दर्जन से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद से बिलासपुर, रायपुर के साथ ही भिलाई-दुर्ग में छापेमारी की। पुलिस की इस कार्रवाई में क्वींस क्लब के मैनेजर संभव पारख समेत मोका होटल के मालिक हर्षदीप जुनेजा व अन्य पैडलर्स शामिल थे। जांच के दौरान ड्रग्स बरामद होने के बाद पुलिस ने इन सभी आरोपितों की गिरफ्तारी की।
फिर लगातार ड्रग सप्लाई करने वाले पैडलर्स की धरपकड़ करती रही। इस बीच गिरफ्तार आरोपितों ने रायपुर जिला न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी लगाई, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया। इसके बाद आरोपितों ने जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
अपराधियों ने राजधानी में गोली कांड के बाद दबाव में कार्रवाई का आरोप लगाया और बिना सबूत के उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है। आरोपितों के तर्कों को सुनने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस प्रशांत मिश्रा की सिंगल बेंच ने सभी आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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