वाहन मालिक संघ व चालक संघ की बुलाई गई बैठक, नये कानून हिट एण्ड रन की दी गई जानकारी

by Kakajee News

रायगढ़। देश के अलग-अलग हिस्सों में वाहन चालकों की हड़ताल के कारण कहीं सड़कें जाम है। इस जाम के चलते वाहनों की लंबी कतारें है। नये कानून हिट एण्ड रन को लेकर बना कानून 1 जनवरी से लागू हो गया है और इसमें सजा के कड़े प्रावधान के साथ-साथ जुर्माने की राशि भी बढ़ाने से वाहन चालक अब इसको लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। स्थिति यह है कि सैकड़ो की संख्या में अलग-अलग गु्रप में वाहन चालक सरकार को कोसते हुए इस काले कानून को वापस लेने की मांग पर अड गए हैं।

रायगढ़ शहर की सड़कें नये साल से ही प्रदर्शन व नारेबाजी करते चालकों को देख रही है जहां सैकड़ो की संख्या में अलग-अलग संगठन से वाहन चालक एक साथ सडकों पर उतरकर हिट एण्ड रन के नये कानून का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं उन्हें डर है कि नये कानून के तहत उन्हें दुर्घटना के बाद दस साल की सजा तथा 7 लाख रूपये जुर्माना पड़ेगा। जिले के अधिकारी व पुलिस के बड़े अधिकारियों की समझाईश के बाद अब वे इस बात को मानते हैं कि इस कानून को लेकर जो गलतफहमिया थी वह दूर हो गई है। चूंकि पहले यह बताया जा रहा था कि वाहन चालक के खिलाफ दुर्घटना के बाद बड़ी सजा तथा जुर्माना तत्काल देना पडेगा लेकिन अब यह जानकारी मिली है कि अगर गलती से उनके वाहन से दुर्घटना हो जाती है तो वे किसी भी थाने में इसकी सूचना देकर कड़े कानून के दायरे से बच सकते हैं। वे कहते हैं कि अब इस कानून में कोई खामी नही है और किसी ने इसे जबरन गलत ढंग से प्रचारित कर दिया है।

बड़ी संख्या में ट्रक डंपर व बसों के चालकों की हडताल के बाद उनके प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस व प्रशासन भी अलर्ट मूड में है वे इस कानून के बारे में समझाते हुए हडताली चालकों को यह बताते हैं कि इस कानून में कहीं भी ऐसा प्रावधान नही है कि दुर्घटना के बाद तत्काल सजा या चालक को सात लाख रूपये देनें हों। उन्होंने मीटिंग में भी बताया कि दुर्घटना के बाद इसकी सूचना नही देना घातक है और इसलिये कहीं भी अगर उनके वाहन से घटना घटती है तो आसपास के थाने में 112 या अपने माध्यम से सूचना देकर जिम्मेदारी पूरी की जा सकती है। वाहन चालकों को समझाईश के बाद पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में सभी चालकों को तथा वाहन मालिको को बारीकी से समझाया गया है कि कहीं भी कानून में कमी नही है और इसमें गलत फहमी की वजह से ऐसा माहौल बनाया गया है पुलिस अधिकारी का यह भी कहना था कि इस समझाईश के बाद हडताल लगभग खत्म हो जायेगी और इसके बाद भी अगर नही मानते हैं तो कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस बात को माना कि वाहन चालकों की हडताल के चलते कुछ जगह सामानों की ट्रांपोटिंग में दिक्कतें आ रही हैं वहीं रायगढ़ एसडीएम ने भी बताया कि हिट एण्ड रन के कानून के संबंध में हडताली चालकों को जानकारी दी गई है और उनकी समझाईश का असर होता है या नही इसका इंतजार है। उन्होंने इस बात को माना कि इस हडताल के चलते कुछ पेट्रोप पंपों में डीजल व पेट्रोल की कमी हो रही है और इस पर प्रशासन की नजर है। खाने पीने तथा अन्य सामानों के परिवहन न रूके इसके भी निर्देश दिये गए हैं।

बहरहाल हिट एण्ड रन का नया कानून एक जनवरी से लागू हो गया है और लागू होते ही इसमें सजा व जुर्माने के प्रावधानों को लेकर जो गलत फहमी फैली है उसके कारण पूरे देश में वाहनों के चक्के लगभग थम से गए हैं और यही स्थिति रही तो खाने पीने के सामानों के अलावा पेट्रोल पंपों में डीजल व पेट्रोल भी नही मिल पायेगा।

 

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