व्यापारी का अपहरण कर लूटपाट व फिरौती मांगने वाले तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा

by Kakajee News

बिलासपुर। व्यापारी का अपहरण कर लूटपाट व फिरौती मांगने वाले तीन आरोपितों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक हजार स्र्पये अर्थदंड भी दिया है। हिर्री क्षेत्र के हरदी मुख्य मार्ग पर करीब ढाई साल पहले 14 मार्च 2018 को बेमेतरा के बाजारपारा निवासी मो. साबिर शेखानी (39) अपनी कार क्रमांक सीजी 07 एमबी 8301 में सवार होकर बिलासपुर आए थे।
पेशे से व्यापारी साबिर कपड़ा खरीदी कर अपने घर लौट रहे थे। रात करीब 10.30 बजे हिर्री क्षेत्र के हरदी स्थित दुर्गा ढाबा के पास स्वीफ्ट डिजायर कार क्रमांक सीजी 10/2236 में सवार युवकों ने ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया। कार में तीन युवक सवार थे। व्यापारी के कार रोकते ही युवक जबरदस्ती उनकी कार में घुसकर बैठ गए और उन्हें बंधक बना लिया।
फिर उन्हें पीछे की सीट में बांधकर रायपुर तरफ ले जाने लगे। रास्ते में युवकों ने उनकी पिटाई भी की। इस दौरान उनके पास से नकदी रकम व मोबाइल लूट लिए और जान से मारने की धमकी देते हुए पांच लाख स्र्पये फिरौती मांगने लगे। अपहरणकर्ताओं ने उनके भाई से बात कराई। तब साबिर ने अपने दोस्त के एक्सीडेंट होने की खबर देकर युवकों को घर भेजने व रकम देने की बात कही। इसके बाद अपहरणकर्ता उनके घर पहुंच गए और साबिर के भाई से एक लाख स्र्पये फिरौती वसूल लिए।
एक लाख स्र्पये मिलने के बाद अपहरणकर्ताओं ने साबिर को भाटापारा रोड स्थित लिमतरा तिराहे के पास छोड़ कर भाग निकले। इस मामले में पुलिस षडयंत्र कर अपहरण व लूटपाट का अपराध दर्ज कर जांच कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने मूलत: चेन्न्ई के आदित्य किस्टोफर उर्फ ईलू उर्फ अन्न्ा पिता स्व डी प्रकाश किस्टोफर (26) रायपुर के पंडरी में रहता है।
उसने रायपुर के पंडरी व डीडी नगर निवासी अपने दो साथी संदीप उर्फ संजू गोस्वामी पिता स्व श्रीराम गोस्वामी (28) व नरेश सिंह उर्फ मोना चौहान पिता चुन्न्ा सिंह चौहान (28) के साथ मिलकर षडयंत्र कर अपहरण व लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। आरोपितों के गिरफ्तार होने के बाद हिर्री पुलिस ने उनके खिलाफ चालान पेश किया। तब से ट्रायल चल रहा था। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश रंजू राउतराय ने तीनों आरोपितों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।

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