तीन आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, आरोपियों ने 30 लाख रुपए फिरौती के कारण बच्चे को किडनैप कर की थी हत्या

by Kakajee News

कबीरधाम। कबीरधाम जिला कोर्ट ने 9 वर्षीय बालक हिमांशु उर्फ डोनेश राणा हत्याकांड मामले में बुधवार को तीन आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला जिले के सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम बिडोरा का है, जहां आरोपियों ने 26 दिसंबर 2019 को 30 लाख रुपए फिरौती के कारण बच्चे की किडनैप कर हत्या कर दी थी।
लोक अभियोजक संतोष कुमार देवांगन ने बताया कि धारा 363, 302, 120बी, 201, धारा 3 (2) (V) एट्रोसीटी एक्ट के तहत आरोपी यशवंत पाली पिता रमेश पाली उम्र 21, कोमल उर्फ छोटू पाली पिता दिलीप पाली उम्र 19, हेमंत पाली पिता गणेश पाली उम्र 19 को आजीवन कारावास व प्रत्येक धाराओं में 500- 500 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है।
मृतक हिमांशु 26 दिसंबर 2019 को घर से बैडमिंटन खेलने निकला था।शाम तक घर वापस नही आने के बाद परिजनों ने थाना में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच के दौरान घटना के करीब 35 दिन बाद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। तब तीनों आरोपी ने हिमांशु का अपहरण कर हत्या कर उसके शव को ग्राम टाटावाही जंगल के गड्ढा में छिपा देना बताया। पुलिस की पूछताछ के दौरान बताया था कि तीनों योजना के अनुसार हिमांशु उर्फ डोनिश राणा को शाम के समय बैडमिंटन खेलते बहला फुसलाकर गांव के स्कूल ले गए।
स्कूल में हिमांशु उर्फ डोनिश राणा के मुंह में टेप चिपका दिया। लेकिन, उसके चिल्लाने पर गमछा से गला घोटकर, सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। हिमांशु के अपहरण के बदले 30 लाख रुपए वसूल करना था। इसी उद्देश्य से हिमांशु का अपहरण किया। हत्या कर उसके शव को बोरी में भरकर तथा कंबल से लपेटकर बाइक से सुनसान रास्ता होते हुए ग्राम टाटावाही गांव के बाहर गड्ढा में छिपा दिया था। यह घटना जिले में काफी चर्चित रहा है। क्योंकि 9 साल के बालक हिमांशु का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। पूरे छत्तीसगढ़ में पुलिस लगातार हिमांशु राणा की तलाश करती रही। घटना के करीब 35 दिन बाद आरोपी पकड़े गए थे।

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