रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी अस्पतालों में मरीजों की परेशानी को देखते हुए मेडिकल कालेज में पदस्थ डाक्टरों की निजी पै्रक्टिस पर रोक लगाने के बाद भी लगातार निजी पै्रक्टिस में लिप्त डाक्टरों के खिलाफ कडी कार्रवाई की तैयारी की गई है। शासन के नये आदेशानुसार मेडिकल कालेज में पदस्थ डाक्टरों को अब अस्पताल के समय में ड्यूटी पर उपस्थित रहना अनिवार्य कर दिया गया है और इस तय अवधि में वे मरीजों के इलाज में अपनी सेवाएं देते रहें। अगर इस दौरान अगर किसी निजी चिकित्सालय या निजी क्लीनिक पर प्रायवेट पै्रक्टिस करते पाये जाने पर ऐसे डाक्टरों के खिलाफ न केवल कार्रवाई की जाएगी बल्कि नियमानुसार अन्य कड़े कदम उठाये जा सकते हैं। इस संबंध में स्व. लखीराम मेडिकल कालेज के डीन डाॅ. पीएम लुका ने बताया कि हाल ही में मिली शिकायत के बाद उन्होंने मेडिकल कालेज के विभागाध्यक्ष सहित मेडिकल कालेज के डाक्टरों नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है और इस नोटिस में यह कहा गया है कि शासकीय कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही डाक्टर न करें साथ-साथ मेडिकल कालेज में तय समय पर अगर वे अनुपस्थित पाये जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़े कदम उठाये जाएंगे।
