कोण्डागांव जिले के बालेंगापारा प्राथमिक शाला के प्रधान अध्यापक चन्द्रशेखर ठाकुर को कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और मद्यपान के आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, चन्द्रशेखर ठाकुर के खिलाफ विद्यालय में शैक्षणिक कार्य के दौरान सोते हुए पाए जाने और संस्था के रखरखाव पर ध्यान नहीं देने की शिकायतें प्रथम दृष्टया सही पाई गई हैं। इसके अलावा, उनके कर्तव्य के दौरान मद्यपान करने की शिकायत भी खण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड कोण्डागांव एवं संकुल प्राचार्य द्वारा की गई थी, जो जांच में सत्यापित हुई।
जिला शिक्षा अधिकारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन मानते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कोण्डागांव रहेगा और वे नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे। उनके खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया भी प्रस्तावित है।