कंपनी ने नही दिये कार के पुराने पार्ट्स, अब प्राथी को देना होगा 35 हजार का जुर्माना, उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण ने सुनाया फैसला

by Kakajee News

रायगढ़. शहर के चक्रधर नगर चैक स्थित रूपसी गारमेंट के संचालक छवि देवांगन की इनोवा क्रिस्टा वाहन क्षतिग्रस्त हो जाने पर सुधार कार्य के लिये शो रूम भेजे जाने पर शो रूम संचालक के द्वारा वाहन में सुधार करने के बाद पुराने सामान नही लौटाने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने शो रूम के संचालक जेडी टोयटा प्रसाद फुड प्रोडक्ट प्रा. लि. के प्रबंधक को सेवा में कमी का आंशिक दोषी मानते हुए क्षतिपूर्ति भुगतान के रूप में लगभग 35 हजार रूपये का भुगतान करने का आदेश जारी किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक छवि देवांगन, प्रबंधक साझेदार रूपसी गारमेंट निवासी चक्रधर के फर्म की चार पहिया वाहन इनोवा क्रिस्टा कार क्रमांक जेएच 07 के 2765 वाहन दुर्घटना ग्रस्त हो जाने से उसके सामने का बंफर एवं आरएच हेड लाईट तथा फोग लेम्स एवं वाहन के अन्य सामानों में सामान्य क्षति आ जाने से उक्त वाहन में हुई क्षति के मरम्मत किये जाने हेतु वाहन को अनावेदक जेडी टोयटा प्रसाद फुड प्रोडक्ट प्रा. लि. कबीर चैक के फर्म में 26 अक्टूबर 2023 को ले जाया गया। फर्म में कार्यरत मैकेनिको ने वाहन में आयी क्षति का पूर्ण निरीक्षण कर मरक्कत करने को तैयार हो गया और पुराने सामानों को निकालकर उसकी जगह नये सामानों को संबंधित एजेंसी से मंगाकर लगाया जायेगा तथा अनावेदक जेडी टोयटा प्रसाद फुड प्रोडक्ट प्रा. लि. ने वादा किया था कि वाहन से निकाले गए पुराने सामानों को वापस कर दिया जायेगा ताकि आवेदक को स्पष्ट पता चल सके कि उक्त सामनों को बदलकर नया सामान लगाया गया है।
15 नवंबर 2023 को आवेदक को उक्त वाहन में 70 हजार 672 का बिल दिया गया जिसका उसने भुगतान भी कर वाहन प्राप्त कर लिया। अनावेदक द्वारा पूर्व में किये गए वादे के अनुसार वाहन से निकाले गएपुराने मुख्य सामान को वापस मांग किये जाने पर अनावेदक के द्वारा एक दो दिन में खोजकर देने की बात कही जिस पर आवेदक ने उक्त सामान को एक निश्चित अवधि में देने लिखित में देने को कहा गया।
अनावेदक ने संबंधित कर्मचारियों द्वारा मूल बिलपर लिखित तौर पर उक्त सामानों का विवरण लिखकर उसे 15 दिवस के भीतर वापस करने की बात कही। किंतु निश्चित अवधि तक सामान नही लौटाने तथा सामान कहीं खो जाने की बात कहने पर परिवादी के द्वारा उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग रायगढ़ में परिवाद दायर करने पर आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल, व सदस्यगण राजेन्द्र पाण्डेय व श्रीमती राजश्री अग्रवाल ने दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात इस मामले में जेडी टोयटा प्रसाद फुड प्रोडक्ट प्रा. लि. कबीर चैक को सेवा में कमी का आंशिक दोषी मानते हुए पुराने सामान की क्षतिपूर्ति के रूप में 26 हजार 965 रूपये का भुगतान परिवादी को 45 दिवस के भीतर करने तथा मासिक व आर्थिक क्षति के रूप में 5 हजार रूपये एवं वाद व्यय के रूप में 3 हजार रूपये का भुगतान करने का निर्णय सुनाया है। आदेश में उक्त भुगतान 45 दिवस के भीतर न करने की स्थिति में आगामी दिनों में 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होनें का भी प्रावधान रखा गया है। इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता वेदमूर्ति पटेल ने पैरवी की।

Related Posts

Leave a Comment