धारदार हथियार से पुत्र हत्या, आरोपी पिता को आजीवन कारावास को सजा, एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला

by Kakajee News

पिता ने पुत्र को धारदार हथियार से हमला कर हत्या करने के मामले में 07 माह के भीतर एडीजे कोर्ट का फैसला सुनाया है, जिसमें आरोपी पिता को आजीवन कारावास एव 500 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
दरअसल पूरा मामला जिले के थाना गौरेला का है जहां दिनांक 03/08/2024 को सावंतपुर में पिता ने अपने पुत्र को मामूली वाद विवाद के दौरान चाक़ू से हमला किया गया था जिससे मौक़े पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। जिस पर गौरैला पुलिस के द्वारा सूचना प्राप्त होने पर अपराध क्रमांक 263/2024 धारा 103 एक बी एन एस के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी गिरफ़्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया था । जहाँ द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड श्रीमती एकता अग्रवाल के द्वारा त्वरित न्याय कर मात्र सात माह के भीतर ही मामले की सुनवाई कर आरोपी पिता राजेन्द्र साठे उर्फ़ राजूपिता दिनकर राव उम्र 58 वर्ष निवासी सामंतपुर को प्रकरण में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं पाँच सौ रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ठाकुर के द्वारा की गई है।

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