विवाहित महिला की तस्वीरें फेसबुक में वायरल करने वाला युवक गिरफ्तार

by Kakajee News

रायपुर। राजधानी रायपुर में विवाहिता महिला की तस्वीरे फेसबुक पर वायरल करने वाले आरोपित युवक को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। महिला को परेशान करने और जान से मारने की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।
मामले की जानकारी देते हुए उरला पुलिस थाना प्रभारी अमित तिवारी ने बताया कि आरोपित युवक अजय गोड ने दो माह पूर्व शादी होकर आई भिलाई निवासी युवती को फोटो-वीडियो वायरल कर देने की धमकी देते हुए उसके साथ मारपीट व गाली-गलौच की।
पुरैना भिलाई निवासी आरोपी अजय ने महिला की फेसबुक पर कुछ आपत्तिजनक वीडियो-फ़ोटो अपलोड कर दी। यह कृत्य उसने युवती की शादी से नाराज़ चलने के कारण किया। फिलहाल आरोपित के खिलाफ गाली-गली, मारपीट, जान से मारने की धमकी सहित आइटी एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ़्तार कर लिया गया है। जानकार बता रहे हैं कि आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67A, क्रमश: अश्लील और यौन स्पष्ट सामग्री के प्रकाशन और वितरण पर रोक लगाती है, जबकि 67B बाल पोर्नोग्राफी के किसी भी तरीके से प्रकाशन, वितरण, सुविधा और खपत को रोकती है। उसी अधिनियम की धारा 66 ई निजता (प्राइवेसी) के उल्लंघन के लिए सजा में काम करती है। और स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति के निजी क्षेत्र की छवि को बिना उसकी सहमति के कैप्चर करना, प्रकाशित करना या प्रसारित करना मना करती है। ऐसे मामलों में जहां पीड़ित की न्‍यूड या अश्लील तस्वीरें बिना सहमति के अपलोड की जाती हैं, आरोपित पर आईटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाता है। साथ ही यह विषय आईपीसी की धारा 500 और 506 के तहत मानहानि के मामले दर्ज कर सकता है और आईटी अधिनियम के तहत धारा 66 ई और 67 ए भी कानूनी उपचार प्रदान करता है। दोषी साबित होने पर पांच साल तक की सजा और पांच लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

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