रायगढ़। रायगढ़ जिले के अलग-अलग इलाकों में संचालित आधे दर्जन से भी अधिक उद्योगों पर औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने कारखाना अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्रवाई की है।
मिली जानकारी के अनुसार औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, विभाग रायगढ़ ने जिले में स्थापित कारखानों में कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के उल्लंघन पाये जाने पर आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय रायगढ़ में दायर किया जाता है। श्रम न्यायालय रायगढ़ द्वारा माह अक्टूबर में आपराधिक प्रकरणों में कारखाना प्रबंधन को दोषी पाये जाने पर मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल प्रा. लि. (प्रकरण दायर 21 जून एवं 01 जुलाई को रूपये 3 लाख 90 हजार, मेसर्स मेसर्स एनआर इस्पात एण्ड पावर प्रा.लि. प्रकरण दायर 26 सितंबर को 1 लाख 60 हजार, मेसर्स स्काई एलाॅयज एण्ड पावर लिमिटेड प्रकरण दायर 26 सितंबर 2 लाख 40 हजार, मेसर्स मेसर्स सिंघल स्टील एण्ड पावर प्रा.लि., प्रकरण दायर 26 सितंबर को 12 हजार, मेसर्स मेसर्स बी.एस. स्पंज प्रा.लि., प्रकरण दायर 30 जुलाई व 07 अगस्त को 2 लाख 10 हजार, मेसर्स शारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, (प्रकरण दायर 28 अपै्रल को रूपये 50 हजार के अलावा जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड यूनिट-2 प्रकरण दायर 01 अक्टूबर को रूपये 50 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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