औद्योगिक सुरक्षा उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई, जिले के 6 कारखानों पर आपराधिक प्रकरणों का निराकरण, सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर कारखाना अधिभोगी व प्रबंधक अर्थदण्ड से दण्डित

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रायगढ़। रायगढ़ जिले में संचालित औद्योगिक इकाइयों में श्रमिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा औद्योगिक दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी एवं सख्त कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी द्वारा औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जुड़े मामलों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं।
इसी क्रम में जिले की औद्योगिक इकाइयों में घटित दुर्घटनाओं के बाद निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं एवं श्रमिक सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर कार्यालय उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायगढ़ द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948, छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली, 1962 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं नियम 2008 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की गई।
उप संचालक द्वारा किए गए निरीक्षणों के आधार पर 6 औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध 6 आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय रायगढ़ में प्रस्तुत किए गए थे, जिनका माह दिसम्बर 2025 में निराकरण किया गया। श्रम न्यायालय द्वारा सुनवाई उपरांत सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर संबंधित औद्योगिक इकाइयों के अधिभोगियों एवं कारखाना प्रबंधकों को अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
मेसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (1 एमपीए स्लैग ग्राइंडिंग यूनिट), खरसिया रोड रायगढ़ में कारखाना अधिनियम की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन पर अधिभोगी श्री सब्यसाची बन्योपाध्याय एवं कारखाना प्रबंधक श्री अमरेश पांडे को क्रमशः 1.50-1.50 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मेसर्स नलवा स्पेशल स्टील लिमिटेड, ग्राम तराईमाल में सुरक्षा प्रावधानों की अनदेखी पर अधिभोगी श्री सरदार सिंह राठी एवं कारखाना प्रबंधक श्री रविन्द्र सिंह चौहान को 1.40 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
मेसर्स सिंघल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ग्राम तराईमाल में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के उल्लंघन पर संचालक श्री विनय कुमार शर्मा एवं ठेकेदार श्री अजय कुमार दास पर 6-6 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। इसी इकाई में कारखाना अधिनियम के एक अन्य प्रकरण में अधिभोगी श्री विनय कुमार शर्मा एवं कारखाना प्रबंधक श्री जी.के. मिश्रा को कुल 2.80 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मेसर्स एनआरव्हीएस स्टील्स लिमिटेड, ग्राम तराईमाल में अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक श्री पवन अग्रवाल को 1.60 लाख रुपये तथा मेसर्स एन.आर. इस्पात एंड पावर प्रा.लि., ग्राम गौरमुड़ी, पोस्ट सराईपाली में अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक श्री मोहित कुमार मिश्रा को 1.60 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने स्पष्ट किया है कि औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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Author: kakajee

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