मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर 22 लाख से अधिक की ठगी, खुद को मंत्री का बहनोई बताकर दिया वारदात को अंजाम

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रायगढ़। रायगढ़ जिले में खुद को मंत्री का रिश्तेदार बताते हुए तीन लोगों को मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर 22 लाख से भी अधिक रकम की ठगी करने का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस पति-पत्नी समेत तीन लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है। उक्त घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के अनुसार समारू राम टण्डन निवासी रामभांठा ने सिटी कोतवाली थाने में रिपोर्ट लिखाते हुए बताया कि अपै्रल 2025 में गाड़ी लेकर वह रायपुर गया था, जहां रायपुर के जयस्तम्भ चौक के पास महासमुंद जिले के ग्राम भद्ररसी निवासी कुमार राम ठाकुर अपनी पत्नी सोहद्रा बाई ठाकुर के साथ उससे मिला। बातचीत के दौरान कुमार राम ने बताया कि वह मंत्री रामविचार नेताम का बहनोई है और उसका मंत्रालय में काफी जान पहचान है। किसी लड़के को सरकारी नौकरी लगाना हो तो उससे संपर्क करे उसका मंत्रियों से जान पहचान है कहते हुए अपना मोबाईल नंबर दिया।

पीड़ित ने बताया कि रायगढ़ पहुंचकर उसने अपने बेटे डीगेश कुमार का बायोडाटा कुमार राम ठाकुर को भेजा तब उसने 5 लाख रूपये की मांग की। इस दौरान कुमार राम ने और भी कोई उम्मीदवार होनें पर बताने की बात कही गई। तब पीड़ित ने अपने भाई पिंटू लहरे, गांव का भतीजा राजेश साहू साथी सुशील चौहान के बेटे लोकनाथ चौहान के बारे में उसे बताया। जिसके बाद सभी का बायोडाटा कुमार राम ठाकुर को भेजा गया।

पीड़ित ने बताया कि कुमार राम ठाकुर के रायगढ़ आने पर उसने 4 लाख रूपये उसे दिया और शेष रकम की व्यवस्था कर पेटीएम के माध्यम से डालने की बात कही गई। इस बीच सभी ने मिलकर ऑनलाईन के माध्यम से 9 लाख 92 हजार 500 रूपये भेजा गया। इसके बाद 01 दिसंबर 2025 को कुमार राम ठाकुर उन्हें अपने गांव भद्ररसी बुलाने पर तीनो उसके घर पहुंचे।

पूरी रकम लेने के बाद दिया नियुक्ति पत्र
पीड़ित ने बताया कि कुमार राम ठाकुर के द्वारा सभी उम्मीदवारो को नियुक्ति पत्र दिखाते हुये शेष रकम का मांग करते हुए 12 दिसंबर 2025 को ज्वाईनिंग के पूर्व भुगतान करने की बात कही गई। जिसके बाद पुनः 08 दिसंबर 2025 को आरोपी के गांव पहुंचकर 8 लाख 77 हजार 500 रूपये का भुगतान किया गया। जिसके बाद सभी उम्मीदवारों को 12 दिसंबर 2025 तक डाटा आपरेटर के पद पर ज्वाईनिंग हो जाने की बात कही गई। पीड़ित ने यह भी बताया है कि 12 दिसंबर 2025 को उसके मोबाईल पर सूचना देते हुए कुमार राम ठाकुर ने उसे बताया कि वर्तमान में विधानसभा सत्र चल रहा है इसलिये नियुक्ति रोक दी गई है। अब एक सप्ताह बाद रोक हटेगी उसके बाद ही ज्वाईनिंग होगी।

रकम लौटाने से कर दिया मना
ज्वाईनिंग के संबंध में पूछताछ करने पर कुमार राम ठाकुर टाल मटोल करता रहा। जिसके बाद पुनः आरोपी के गांव पहुंचकर नियुक्ति नही हो पाने की स्थिति में अपने रकम की मांग करने पर कुमार राम ठाकुर, उसकी पत्नी सोहद्रा बाई ने गाली गलौज करते हुए तुम्हे जो करना है कर लो पैसा वापस नही करने की बात कही गई। तब उन्हें पता चला कि उनके साथ कुमार राम ठाकुर,उसकी पत्नी सोहद्रा बाई एवं मुकेश साहू ने मिलकर नौकरी लगाने के नाम पर कुल 22 लाख 70 हजार की ठगी की घटना को अंजाम दिया है।

तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर
बहरहाल पीड़ित समारू राम टण्डन की रिपोर्ट के बाद सिटी कोतवाली पुलिस कुमार राम ठाकुर, उसकी पत्नी सोहद्रा बाई एवं मुकेश कुमार साहू के खिलाफ नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने के मामले में धारा 3(5) 318(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज करते हुए पूरे मामले को जांच में ले लिया है।

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Author: kakajee

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