रायगढ़। रायगढ़ जिले में जंगली सूअर के मांस को अकेले खा लेने की बात को लेकर दो लोगों ने मिलकर अपने ही एक साथी की लाठी डंडे से बेतहाशा पिटाई कर दी, जिससे इलाज के दौरान घायल युवक की मौत हो गई। इस मामले में अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण देते हुए अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि मामला धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र के रैरूमा चौकी खुर्द के अंतर्गत आने वाले ग्राम सकरलिया का है। जहां आरोपी रत्थू राम राठिया 60 साल एवं सीताराम राठिया 35 साल, ने मृतक श्याम लाल राठिया को जंगली सूअर के मांस को अकेले खा जाने की बात को लेकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर लाठी डंडे से मार पीट किया था, जिससे मृतक श्याम लाल के सिर और चेहरे में गंभीर चोट आई थी। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई।
इस मामले में मृतक के पिता की रिपोर्ट के बाद धरमजयगढ़ पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302,34 के तहत अपराध आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। प्रस्तुत मामले में अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने सुनवाई पश्चात दोनों आरोपी रत्थू राम राठिया और सीताराम राठिया को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक – एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
