रायगढ़ । 04 मई को थाना कोतरारोड़ क्षेत्र की एक स्थानीय महिला द्वारा थाना पहुंचकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कर अपने साथ हुई छेड़छाड़ और पति के साथ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। महिला ने बताया कि 03 मई को वह अपने मायके जिला सक्ती से अपने पति के साथ मोटरसाइकिल से वापस रायगढ़ लौट रही थी। रास्ते में ग्राम बैसपाली के पास मोटरसाइकिल खराब हो जाने पर दोनों पैदल वाहन को ढकेलते हुए आ रहे थे। ग्राम कुसमुरा तालाब के पास महिला शौच के लिए गई थी, तभी कार क्रमांक CG 13 AM 1892 से पहुंचे दो व्यक्तियों ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। महिला के पति द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज कर मारपीट की तथा पुलिस बुलाने की बात कहने पर धमकी दी। महिला ने साहस दिखाते हुए दोनों आरोपियों की मोबाइल से फोटो खींच ली और अगले दिन थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
महिला की शिकायत पर थाना कोतरारोड़ में आरोपियों के विरुद्ध धारा 75(2), 296, 351(3), 115(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। महिला का चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद आरोपियों की पहचान चैतन्य राणा और उत्तरा कुमार श्रीवास के रूप में हुई। पुलिस टीम ने तत्काल दोनों आरोपियों के घर दबिश देकर उन्हें हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी चैतन्य राणा ने अपने साथी के साथ घटना कारित करना स्वीकार किया।
आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त ग्रे रंग की Maruti Suzuki Celerio कार, चाबी एवं मूल आरसी कार्ड जब्त किया गया। अपराध सिद्ध पाए जाने पर आरोपी चैतन्य राणा पिता रामेश्वर राणा उम्र 34 वर्ष एवं उत्तरा कुमार श्रीवास पिता स्वर्गीय हरिहर श्रीवास उम्र 40 वर्ष, दोनों निवासी कुसमुरा थाना कोतरारोड़ जिला रायगढ़ को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
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