सड़क हादसे में घायल युवक को जिला प्रशासन और रायगढ़ पुलिस ने दिलाई PM राहत योजना से कैशलेस उपचार सुविधा, जिले का पहला मामला

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रायगढ़ । रायगढ़ जिले में सड़क हादसों में घायलों को त्वरित राहत और बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। थाना खरसिया क्षेत्र अंतर्गत हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को रायगढ़ पुलिस, जिला प्रशासन, eDAR टीम और मेट्रो अस्पताल के समन्वय से PM राहत योजना के तहत कैशलेस उपचार सुविधा दिलाई गई है। यह जिले में इस योजना के तहत कैशलेस सुविधा दिलाए जाने का पहला मामला है।
जानकारी के अनुसार दिनांक 06 मई 2026 की दोपहर थाना खरसिया क्षेत्र के सोनबरसा मेन रोड पर मोटरसाइकिल क्रमांक CG 13 BC 4259 और कार क्रमांक CG 04 QD 3565 के बीच भीषण सड़क दुर्घटना हुई थी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार तीन युवक गुलशन राठिया, संजू राठिया और लव कुमार श्रीवास गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सूचना मिलते ही डायल-112 की मदद से घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरसिया पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को रायगढ़ रेफर किया गया।
घटना में गंभीर रूप से घायल लव कुमार श्रीवास (19 वर्ष) को उसके परिजनों द्वारा इलाज के लिए रायगढ़ स्थित बालाजी मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस एवं eDAR टीम ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए घायल को PM राहत योजना के तहत कैशलेस उपचार दिलाने की प्रक्रिया शुरू की।
eDAR जिला प्रभारी दुर्गा प्रसाद प्रधान द्वारा तत्काल डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्रियंका वर्मा एवं डीएसपी ट्रैफिक श्री उत्तम प्रताप सिंह को मामले की जानकारी दी गई। अस्पताल से ही TMS पोर्टल पर घायल की जानकारी, दुर्घटना का विवरण और आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए गए। डीएसपी ट्रैफिक के निर्देश पर थाना खरसिया से प्रधान आरक्षक महेंद्र खरे को घटनास्थल रवाना कर एक्सीडेंट आईडी जनरेट कराई गई तथा दुर्घटनाग्रस्त वाहनों एवं घायलों का डिटेल अपडेट किया गया। थाना स्तर और ट्रैफिक शाखा से स्वीकृति मिलने के बाद कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भी अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसके बाद घायल युवक का PM राहत योजना के तहत कैशलेस उपचार शुरू कराया गया।
गौरतलब है कि PM राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति डेढ़ लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकता है। इसके बाद आवश्यकता अनुसार अन्य स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ भी लिया जा सकता है।
घटना के संबंध में थाना खरसिया में श्रीमती मालती राठिया निवासी बसनाझर की रिपोर्ट पर कार चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 219/2026 धारा 125(ए), 281 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

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Author: kakajee

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