सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिले के कनकबीरा चौकी क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रूप से डीजल का परिवहन कर बिक्री के लिए ले जा रहे एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 100 लीटर डीजल, चार खाली जरीकेन तथा एक कमांडर जीप जब्त की है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 287 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 30 मई 2026 की सुबह रोड पेट्रोलिंग के दौरान कनकबीरा चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम कनकबीरा निवासी इन्द्रजीत प्रसाद साहू (45 वर्ष) अपने कमांडर जीप वाहन क्रमांक सीजी 13-9801 में बड़ी मात्रा में डीजल भरकर सरायपाली की ओर से कनकबीरा स्थित अपनी दुकान में बिक्री के लिए ला रहा है।
सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने स्वतंत्र गवाहों को साथ लेकर कनकबीरा के कांजी नरवा मेन रोड के पास घेराबंदी की। कुछ ही देर बाद संदिग्ध कमांडर जीप को रोककर तलाशी ली गई। वाहन की जांच में दो बड़े प्लास्टिक जरीकेनों में कुल 100 लीटर ज्वलनशील डीजल बरामद हुआ।
पूछताछ के दौरान आरोपी डीजल की खरीदी, परिवहन एवं बिक्री से संबंधित कोई वैध दस्तावेज अथवा बिल प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस के अनुसार ज्वलनशील पदार्थ को इस प्रकार उपेक्षापूर्वक वाहन में रखकर परिवहन करना आमजन की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता था तथा किसी भी समय दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी।
पुलिस ने आरोपी इन्द्रजीत प्रसाद साहू को मौके पर गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। चूंकि मामला जमानतीय प्रकृति का था, इसलिए सक्षम जमानतदार प्रस्तुत किए जाने पर आरोपी को जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में अवैध ईंधन कारोबार और ज्वलनशील पदार्थों के असुरक्षित परिवहन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
