धरमजयगढ़ और खरसिया पुलिस की अवैध शराब पर कार्रवाई, दो आरोपियों से 40 लीटर महुआ शराब जब्त, अवैध शराब कारोबारियों पर लगातार प्रहार, आबकारी एक्ट के तहत की गई सख्त कार्रवाई

by Kakajee News

 

रायगढ़ । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन में जिलेभर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन आघात” के तहत अवैध शराब एवं नशे के कारोबारियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में कल धरमजयगढ़ और खरसिया पुलिस द्वारा अलग-अलग कार्रवाई करते हुए कुल 40 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त कर दो आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी धरमजयगढ़ निरीक्षक राजेश जांगड़े को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि दुर्गापुर निवासी अनिल कुमार शर्मा अपने घर की बाड़ी में भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री कर रहा है। सूचना की तस्दीक के बाद पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। पुलिस को देखकर वहां मौजूद शराब पीने वाले लोग मौके से भाग निकले। मौके पर मिले अनिल कुमार शर्मा पिता कैलाश शर्मा (21 वर्ष), निवासी चांदपुरा खुर्द थाना अलौली जिला खगड़िया (बिहार), हाल मुकाम दुर्गापुर थाना धरमजयगढ़ से पूछताछ की गई। आरोपी ने अवैध रूप से शराब रखना और बिक्री करना स्वीकार किया। उसके कब्जे से जरीकेन एवं प्लास्टिक बोतलों में रखी कुल 25 लीटर कच्ची महुआ शराब, जिसकी कीमत लगभग 2,500 रुपये है, जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध थाना धरमजयगढ़ में आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई।
थाना प्रभारी धरमजयगढ़ निरीक्षक राजेश जांगड़े के नेतृत्व में इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक जगीत राठिया, प्रकाश गिरी गोस्वामी, आरक्षक विजयानंद राठिया, अनूप जॉनसन, ललित कुमार राठिया एवं पालेंद्र केंवट की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
वहीं चौकी प्रभारी खरसिया निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी को मुखबिर से सूचना मिली कि मालधक्का रोड क्षेत्र में एक व्यक्ति अवैध रूप से महुआ शराब रखकर बिक्री कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और एक व्यक्ति को 15 लीटर क्षमता के प्लास्टिक डिब्बे में महुआ शराब के साथ पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम मनोज धर्मा (32 वर्ष) निवासी मौहापाली, चौकी खरसिया बताया। आरोपी के कब्जे से 15 लीटर कच्ची महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3,000 रुपये है, जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक अनंत तिवारी, महिला प्रधान आरक्षक ममता मिंज, आरक्षक कीर्ति सिदार, साविल चंद्रा, मुकेश यादव एवं सोमनाथ पटेल की सराहनीय भूमिका रही।

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