रायगढ़ । जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र में पारिवारिक रिश्तों के बीच कथित तौर पर करोड़ों की संपत्ति और लाखों रुपये के लेन-देन से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने एक व्यक्ति की शिकायत और एसडीओपी स्तर की जांच के बाद उसकी पत्नी, साले और ससुर के खिलाफ धोखाधड़ी, चोरी, गबन और आपराधिक षड्यंत्र सहित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 05 छाल रोड घरघोड़ा निवासी पिंगल कुमार बघेल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय रायगढ़ में शिकायत प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी सीमा बघेल, साला कृष्ण कुमार यादव तथा ससुर भरतलाल यादव ने सुनियोजित तरीके से उसकी मेहनत की कमाई, नगदी राशि और संपत्ति को हड़प लिया है। मामले की जांच अनुविभागीय अधिकारी पुलिस धरमजयगढ़ द्वारा कराई गई, जिसमें शिकायत के कई तथ्यों की पुष्टि होने के बाद एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए।
शिकायतकर्ता पिंगल बघेल ने अपने बयान में बताया कि वह फेब्रिकेशन एवं सेंट्रिंग व्यवसाय के साथ मीडिया क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। वर्ष 2008 में उसका प्रेम विवाह सीमा यादव से हुआ था। शुरुआती वर्षों में वैवाहिक जीवन सामान्य रहा, लेकिन बाद में ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप बढ़ने लगा।
पिंगल बघेल का आरोप है कि व्यवसाय से प्राप्त होने वाली दैनिक आय वह अपनी पत्नी को सौंपता था। इसी दौरान उसकी पत्नी कथित रूप से घर की अलमारी से नगदी निकालकर अपने भाई कृष्ण कुमार यादव को देती रही। संदेह होने पर उसने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए, जिसमें कथित रूप से कई गतिविधियां रिकॉर्ड हुईं। जांच के दौरान उपलब्ध बैंक दस्तावेजों में कृष्ण कुमार यादव के खाते में लगभग 22 लाख 63 हजार रुपये के लेन-देन की जानकारी सामने आने का दावा किया गया है।
शिकायतकर्ता के अनुसार जब उसने इस रकम के संबंध में जानकारी मांगी तो उसे टालमटोल जवाब मिला। बाद में ससुराल पक्ष द्वारा उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। पत्नी द्वारा आत्महत्या करने और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है।
मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू वर्ष 2022 में खरीदी गई तमनार क्षेत्र की भूमि से जुड़ा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि पत्नी के दबाव में उसने भूमि उसके नाम पर खरीदी थी, जिस पर बाद में दो मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया। वर्तमान में यह भूमि महाजेंको परियोजना के अधिग्रहण क्षेत्र में आने से करोड़ों रुपये के संभावित मुआवजे की पात्र बताई जा रही है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसी मुआवजे के लालच में उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और अन्य संपत्तियां भी अपने नाम कराने का दबाव बनाया गया।
एसडीओपी धरमजयगढ़ की जांच रिपोर्ट में उपलब्ध दस्तावेजों, सीसीटीवी फुटेज, बैंक स्टेटमेंट, ऋण दस्तावेजों तथा भूमि संबंधी अभिलेखों के आधार पर प्रथम दृष्टया आर्थिक शोषण, धोखाधड़ी, चोरी एवं मानसिक प्रताड़ना के तथ्य पाए जाने का उल्लेख किया गया है।
जांच रिपोर्ट के आधार पर घरघोड़ा पुलिस ने आरोपी सीमा बघेल, कृष्ण कुमार यादव और भरतलाल यादव के विरुद्ध धारा 61(2), 49, 318(4), 303(2), 316(2) एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।
पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों की विस्तृत जांच की जा रही है तथा विवेचना के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
39
