RAIGARH NEWS रेलवे स्टेशन में ऑन ड्यूटी रेलकर्मी पर जानलेवा हमला, चाकू लगने से गंभीर घायल

by Kakajee News

रायगढ़ । किरोड़ीमलनगर रेलवे स्टेशन में ड्यूटी के दौरान एक रेलकर्मी पर हुए जानलेवा हमले से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर तैनात पोर्टर विजय पाठक पर कथित रूप से चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल की हालत गंभीर होने पर पहले स्थानीय अस्पताल में उपचार कराया गया, बाद में उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायगढ़ रेफर किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जीआरपी थाना रायगढ़ के थाना प्रभारी निरीक्षक आर.के. बोर्झा को स्टेशन प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायगढ़ से सूचना मिली कि किरोड़ीमलनगर स्टेशन के ऑन ड्यूटी स्टाफ विजय पाठक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। सूचना के बाद पुलिस ने मेडिकल कॉलेज रायगढ़ पहुंचकर घायल का बयान दर्ज किया।
घायल विजय पाठक (32 वर्ष), निवासी किरोड़ीमलनगर, ने अपने बयान में बताया कि वह रेलवे स्टेशन किरोड़ीमलनगर में पोर्टर के पद पर कार्यरत है। उसकी ड्यूटी 14 जुलाई की रात 8 बजे से 15 जुलाई की सुबह 8 बजे तक थी। घटना रात करीब 12.05 बजे की है, जब वह प्लेटफॉर्म नंबर-2 स्थित सीढ़ी के पास बनी सीट पर बैठा हुआ था।
विजय पाठक के अनुसार, इसी दौरान पंकज सिंह, कालिया तथा उनके अन्य रिश्तेदार वहां पहुंचे और उससे 10 हजार रुपये की मांग करने लगे। पैसे नहीं होने की बात कहने पर आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि कालिया ने उसके साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट की, जबकि पंकज सिंह ने जान से मारने की धमकी देते हुए अपनी कमर से चाकू निकालकर उसके बाएं पेट पर वार कर दिया।
घायल ने बताया कि चाकू का वार इतना गंभीर था कि पेट से आंत बाहर निकल आई। उसने हाथ से पेट को संभालने का प्रयास किया, जिससे उसकी उंगली में भी चोट आई। घटना के दौरान स्टेशन के समीप रहने वाले गब्बर और प्रकाश ने पूरी वारदात देखी। शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए।
घायल किसी तरह प्लेटफॉर्म नंबर-1 तक पहुंचा और घटना की जानकारी शिवा नामक व्यक्ति को दी। इसके बाद उसे तत्काल जिंदल अस्पताल किरोड़ीमलनगर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायगढ़ में भर्ती कराया गया।
पुलिस ने घायल के बयान के आधार पर आरोपियों पंकज सिंह, कालिया एवं उनके अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1), 121(2), 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

Related Posts

Leave a Comment