रायगढ़। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने एक अधेड़ व्यक्ति के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग बालिका 14 जुलाई को खरसिया से अपने नजदीकी रिस्तेदार की शादी बारात में गई थी। बारात घर से बालिका दुल्हे के साथ स्कार्पियो वाहन में बैठकर उसी रात वापस घर आई। बालिका घर आकर अपने परिजनों को बताई कि गाड़ी में आमगांव (जैजैपुर) का विष्णु बर्मन भी बैठा था जो पूरे रास्ते भर गंदी नजर से देख रहा था और बारात घर में कुर्सी में बैठी थी तो विष्णु बर्मन पास कुर्सी में आकर बैठ गया और नाम पूछकर गलत नियत से छूने लगा और कान में गंदी गंदी बातें कहने लगा। बालिका के परिजनों के साथ थाना खरसिया आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, रिपोर्ट पर धारा 354,354-क,509 भादवि एवं 12, 8 पास्को एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी विष्णु बर्मन पिता स्व. संतुराम बर्मन निवासी आमगांव थाना जैजेपुर जिला जांजगीर-चाम्पा को आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी पतासाजी गिरफ्तारी में थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक एसआर साहू, उप निरीक्षक जयमंगल पटेल, आरक्षक प्रदीप तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।