सारंगढ़ । तहसील के नगर पंचायत बरमकेला के अध्यक्ष एवं उनके पिता के द्वारा ग्राम बरमकेला , खरवानी में स्थित कृषि भूमि को बिना डायवर्सन कराएं तथा सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना यहां तक की नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत स्थित भूमि के संबंध में नगर पंचायत से अनुमति लिए बिना अनेक भूमियों को भूखंड में विभाजित कर उसमें निर्माण कार्य कराकर भूमि के स्वरूप को स्थाई रूप से परिवर्तित कर रहे हैं।
ग्राम बरमकेला में स्व. पार्वती बाई पति गोपीनाथ के नाम पर 14. 275 हे. एवं खरवानी में 12. 341 हे. भूमि स्थित था । ग्राम खरवानी में ख. न. 120 से 0.48 डि. ख. नं. 121 से 0 .54 डिस. ख. नं. 193/1 से 0. 80 डिस. ख. नं. 197/1 से 1.92 ख.नं। 215 /1 1.49 से ख. नं. 231 / 1 से 0. 75 डिस. ख. नं . 260 से 0. 70 डिस. ख। नं. 299 से 0. 40 डिस. ख. नं. 313 से 0.52 डिस. ख. न.353 से 0.06 डिस. ख. नं. 362/ 2 एवं 363 से 0.16 डिस . ख. नं. 441 से 1. 23 डिस. ख. नं. 511/ 1 से 3.48 डिस. ख. नं. 513 से 1.22 डिस. खसरा नंबर 532 एवं 536 से 1. 86 डिस. कुल योग खसरा 15 कुल रकबा 15.61 डिस ग्राम बरमकेला ख. नं . 10 से 0.44 डिस. ख. नं. 99 से 1. 56 डिस. ख. नं. 109 से 0. 95 डिस. ख. नं. 120/1 से 1 . 40 डिस, ख.नं. 131/1 से 1.18 डिस. ख. नं. 185 से 0.52 डिस. ख.न.232 से 0.22 डिस.ख.नं.307 से 0.67 डिस. ख.न.310 रकबा 0.32 डिस.ख.नं.318रकबा 1.04 डिस. ख.न.332 रकबा 0.25 डिस. ख.नं.334 रकबा 1.04 डिस. ख.नं.401से रकबा 0.16 डिस. ख.नं.446से 0.52 डिस.ख.नं.563 से 1.43 डिस. ख.नं .401 रकबा 0.16 डिस. ख.नं.466 से 0.52 डिस.ख.नं.563से 1.43 डिस. ख.नं 636से 1.311डिस. कुल योग खसरा 17 कुल रकबा 15 एकड़ ग्राम बरमकेला केख.नं.239 रकबा 0.34डिस. ख.नं.240 रकबा 0.37 डिस. कुल योग खसरा 02 रकबा 71 डिस. इसके अलावा ग्राम बरमकेला का पक्का मकान , खप्पर छावनी मय कोलाबारी आंगन , मवेशी कोठा सहित लंबाई पूर्व से पश्चिम 60 हाथ (90) फुट चौड़ाई पूर्व में 30 और (45 ) फुट पश्चिम में चौड़ाई 20 हाथ( 30) फुट इसके अलावा कोला बाड़ी 150 × 45 = 750 वर्ग फुट वसीयत किया गया है ।
जिसे नपं के अध्यक्ष व उसके पिता के द्वारा जबरन कब्जा कर राजस्व अभिलेखों में कूट रचना कर अपने नाम पर दर्ज कराकर अवैध रूप से प्लाटिंग कर बरमकेला के भोले भाले लोगों को ठक कर , सब्ज बाग दिखाकर बिक्री कर , खुलेआम कानून का उल्लंघन कर अपार धनराशि अर्जित किया जा रहा है । उपरोक्त भूमि को पार्वती बाई ने अपने भांजागण गोरखनाथ एवं अन्य लोगों के नाम पर पंजीकृत वसीयत के द्वारा दिया था । जिस के संबंध में व्यवहार न्यायालय के द्वारा भी निर्णय और डिक्री पारित कर वसीयत की पुष्टि की गई है । जिसके पश्चात नगर पंचायत अध्यक्ष बरमकेला के सह एवं सहयोग से सभी भूमियों पर अध्यक्ष एवं उसके परिवार के लोगों के द्वारा दखल कब्जा कर लिया गया है , और उसे खंड खंड में विभाजित कर अवैध रूप से प्लाटिंग करते हुए विक्रय करना प्रारंभ कर दिए हैं । साथ ही उनके द्वारा वसीयत की भूमि खसरा नंबर 231 में पक्का मकान बनाना प्रारंभ कर दिए हैं ।
जिसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी सारंगढ़ के द्वारा स्थगन आदेश दिए जाने के बाद भी आदेश की अवमानना कर निर्माण कार्य चालू रखा गया है । अवैध रूप से कब्जा किया गया जो भूमि करोड़ों रुपए की है । जिसे हड़पने के लिए प्रत्येक प्रकार के छल , कपट के साथ धन अर्जन करने का कार्य चल रहा है । नगर पंचायत के महत्वपूर्ण पद पर रहने के कारण और तहसील कार्यालय में दखल रखने के कारण किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो रहा है , जो चर्चा का विषय है । माननीय कलेक्टर उक्त विषय पर संवेदनशील होते हुए त्वरित कार्यवाही का निर्देश देवें ।
