नाक से नीचे मास्क रखा तो भारतीय मूल की महिला पर हमला, आरोपी को हो सकती है साढ़े चार साल की जेल

by Kakajee News

सिंगापुर पुलिस ने भारतीय मूल की एक महिला पर हमला करने के एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस व्यक्ति पर आरोप है कि उसने महिला के सीने पर लात मारी थी और अभद्र टिप्पणियां कीं। इसे लेकर ही पुलिस ने शख्स को नस्लीय हमला करने और महिला की नस्लीय भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप के तहत मामला दर्ज किया। सिंगापुर की स्थानीय मीडिया ने केस दर्ज होने की पुष्टि की है। 

क्या था पूरा मामला?
दो वयस्क बच्चों की मां ने आरोप लगाया था कि वह तेज चल रही थीं और ऐसे में उन्हें मास्क पहने हुए सांस लेने में दिक़्कत होने लगी। उन्होंने इससे बचने के लिए अपने मास्क को नाक के नीचे कर लिया था। इस पर आरोपी ने उनसे ठीक से मास्क पहनने के लिए चिल्लाना शुरू किया। महिला के कारण बताने के बाद भी वह उनके लिए कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगा, जिसके बाद उन्होंने वहां से चले जाने का निर्णय लिया लेकिन व्यक्ति उनकी तरफ आया और उनके सीने पर लात मार दी।

प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों ने भी की थी हमले की निंदा
द स्ट्रेट टाइम्स के मुताबिक, आरोपी का नाम वोंग शिंग फोंग (30) है। उसने एक निजी शिक्षक हिंदोचा नीता विष्णुभाई को सात मई को कथित तौर लात मारी थी। सिंगापुर के व्यक्ति पर नीता के लिए अभद्र शब्दों के इस्तेमाल के साथ नस्लीय भावना का अपमान करने के भी आरोप हैं।

शुक्रवार को व्यक्ति पर महिला की नस्लीय भावना को ठेस पहुंचाने और नस्लीय भावना से प्रेरित होकर हमले करने के आरोप के तहत मामला दर्ज किया गया। इस साल की शुरुआत में यह मामला सामने आया था। प्रधानमंत्री ली सीन सूंग और कई अन्य मंत्रियों ने 10 मई को अलग-अलग फेसबुक पोस्ट में इस घटना की निंदा की थी।

आरोपी को कितनी सजा हो सकती है?
बताया जा रहा है कि अगर हमलावर पर नस्लीय हमले के आरोप साबित होते हैं, तो उसे 4.5 साल की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही उस पर 7500 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, अगर उस पर महिला की नस्लीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप साबित होता है, तो उसे तीन साल की जेल के साथ जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है।

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