रायगढ़। एसएसपी शशि मोहन सिंह द्वारा हाईवे पर खड़े वाहनों से डीजल चोरी की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। निर्देशों के तहत थाना-चौकी प्रभारियों द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम भालुमार निवासी वेणुधर पात्रो अपने होटल में अवैध रूप से भारी मात्रा में डीजल बिक्री हेतु रखे हुए है।
सूचना पर तत्काल टीम गठित कर भालुमार स्थित पात्रो होटल में दबिश दी गई, जहां होटल संचालक वेणुधर पात्रो पिता स्व. कार्तिको पात्रो उम्र 55 वर्ष साकिन अमलीडीह, थाना घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.) के होटल के पास 15-15 लीटर क्षमता वाले टीपा में कुल 150 लीटर डीजल (कीमत लगभग ₹15,000) भरा हुआ मिला। पुलिस द्वारा डीजल रखने व बिक्री संबंधी लाइसेंस प्रस्तुत करने नोटिस दिया गया, जिस पर आरोपी कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका।
आरोपी के विरुद्ध थाना घरघोड़ा में धारा 287 बीएनएस एवं 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। साथ ही धारा 94 बीएनएसएस के तहत वैध दस्तावेज व अग्निशामक यंत्र के संबंध में पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी के पास कोई लाइसेंस अथवा अग्निशामक यंत्र नहीं पाया गया। आरोपी द्वारा सार्वजनिक स्थान पर ज्वलनशील पदार्थ डीजल का अवैध भंडारण कर मानव जीवन को संकट में डालने का अपराध घटित करना पाए जाने पर गवाहों के समक्ष जप्ती पत्रक तैयार कर डीजल जप्त किया गया तथा आरोपी को हिरासत में लेकर विधिवत गिरफ्तार कर विवेचना में लिया गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव साहू के साथ एएसआई राम संजीवन वर्मा, प्रधान आरक्षक अरविंद पटनायक, आरक्षक खगेश्वर नेताम, प्रदीप तिग्गा एवं महिला आरक्षक आशा मिंज की अहम भूमिका रही।
जिले में चोरी का डीजल खरीदने-बेचने जैसे अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों पर रायगढ़ पुलिस की सख्त नजर है। ऐसे कृत्यों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
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