रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा द्वारा दो अलग-अलग मामलों में शिकायतकर्ताओं द्वारा दिए शिकायत के आधार पर प्रथम दृष्टया पुलिस अधिकारी द्वारा अपने पदीय दायित्वों के विपरीत कार्य करना परिलक्षित होने पर थाना बरमकेला के सहायक उपनिरीक्षक एवं एक आरक्षक को निलंबित किया गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता श्रीमती रुकमणी यादव पति सुंदर यादव ग्राम बंधनपुर थाना बरमकेला द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार मारपीट के मामले में विधि अनुरूप कार्यवाही नहीं किए जाने के फलस्वरुप सहायक उपनिरीक्षक कमल राजपूत थाना बरमकेला को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
वहीं शिकायतकर्ता महेंद्र डनसेना पिता उमाचरण डनसेना निवासी ग्राम लोधिया बरमकेला द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र जिसमें आरक्षक 1141 नंदू यादव, थाना बरमकेला द्वारा उनसे अवैध रूप से पैसों की मांग करना उल्लेखित किया गया है। शिकायत के आधार पर आरक्षक नंदू यादव थाना बरमकेला को निलंबित कर रक्षित केंद्र रायगढ़ संबद्ध किया गया है, निलंबन अवधि में पुलिसकर्मियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी सारंगढ़ को प्रकरण की प्राथमिकी जांच कर 05 दिवस के भीतर पूर्ण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया है।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना द्वारा पुलिसकर्मियों के अच्छे कार्यों को जहां प्रोत्साहित किया जा रहा है, वहीं कार्य पर उदासीनता एवं विधि अनुरूप कार्रवाई नहीं करने वालों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है ।