रायपुर। मनी लांड्रिग व कोयला खनन के साथ-साथ उगाही मामले में ईडी की गिरफ्त में आई सौम्या चैरसिया को ईडी की चार दिन की रिमांड मिल गई है। आज दोपहर ईडी ने सौम्या चैरसिया को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया था जहां ईडी ने और जानकारी व पूछताछ के लिये 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन सौम्या चैरसिया के वकील फैजल रिजवी की आपत्ति व उस पर हुई बहस के बाद विद्वान न्यायाधीश ने ईडी की 14 दिन की रिमांड की बजाए मात्र चार दिन की रिमांड स्वीकार की।
वहीं इस मामले में सौम्या चैरसिया के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि ईडी ने कोर्ट में यह कहा है कि सौम्या चैरसिया ने माता के नाम से जो जमीनें थे उसे बेचकर जो जमीनें ली है और रिश्तेदार के नाम पर जो जमीन ली है, उसकी खरीदी बिक्री में यह आरोप है कि जो जमीनें कम मूल्य पर ली गई थी वह ज्यादा मूल्यो पर बेची गई। जो जमीनें हैं वो इनके नाम से नही है रिश्तेदारों के नाम से है और इस मामले में सौम्या चैरसिया ने कहा कि जो जमीनें है वो मेरे पिता जी के नाम से थी जो पुरानी जमीनें है और वो जमीन बेचकर हमने दूसरी जमीन नही ली है बल्कि जो डायवर्ट हुई जमीनों के चलते उनके मूल्य बढ़ गए हैं। इनका कोई कोल कनेक्शन भी नही है।
बातचीत के दौरान सौम्या चैरसिया के वकील फैजल रिजवी ने यह भी बताया कि हो सकता है कि जो पैसे हो वे कोल के हो सकते हैं लेकिन यह केवल अनुमान है और यह ईडी का अनुमान कोर्ट के सामने बताया गया है और जो रिमांड फार्म ईडी ने भरा है उसमें यह बताया गया है कि जिसमें सिर्फ यही बताया गया है कि जो जमीनें सौम्या चैरसिया ने खरीदी है वह कम में खरीद कर ज्यादा मे बेची गई है और उनकी मुव्वाकील ने कोर्ट को बता दिया है कि यह दायरा इंकम टैक्स के तहत आता है और उन्होंने इंकम टैक्स को यह जानकारी दे दी है।
अधिवक्ता फैजल रिजवी ने यह भी बताया कि ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने चार दिन की रिमांड दी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आगामी 6 दिसंबर को चार बजे फिर से पेश करने को कहा गया है और इस दौरान महिला मानव अधिकार के समस्त नियमों का पालन करने को कहा गया है।
