रायपुर । प्रार्थी गौरव बंदे ने थाना गोलबाजार में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ़कुकरी तालाब पार शिव मंदिर के पास गुढ़ियारी रायपुर मे रहता है तथा बेल्डिंग का काम करता है। प्रार्थी 16 दिसम्बर को गुरूघासीदास बाबा गुरू पर्व के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा में शामिल होकर शास्त्री चौक के आगे अस्पताल वाले बाबा दरगाह के पास धुमाल में सुनील कोसले नामक व्यक्ति के साथ नाचने के बाद प्रार्थी तथा सुनिल कोसले चाय पीने गये थे।
इसी दौरान प्रार्थी अपने मोबाईल फोन में बात कर रहा था तभी तेलीबांधा निवासी एक लड़का अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सुनील कोसले को तु मुझे नाचने से क्यों मना किया बोल कर अपने पास रखें चाकू से हत्या करने की नियत से सुनील कोसले के सीने व पीठ में मारकर प्राण घातक हमला कर गंभीर चोट पहुंचाकर फरार हो गया। आहत सुनील कोसले को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया था कि उपचार के दौरान आहत सुनील कोसले की मृत्यु हो गई। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना गोलबाजार में धारा 147, 148, 149, 307, 302 भादवि. 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
हत्या की उक्त घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली योगेश साहू, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम दिनेश सिन्हा, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी कोतवाली को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गोलाबाजार पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आस-पास के लोगों से पूछताछ कर आरोपियों के संबंध में जानकारी एकत्र कर घटना में संलिप्त आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया।
टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त आरोपियों के छिपने के हर संभावित ठिकानों में लगातार रेड कार्यवाही करते हुए प्रकरण में आरोपी साहिल बारले, सचिन टण्डन, संजय ढ़ीढ़ी एवं विधि के साथ संघर्षरत 03 बालक को गिरफ्तार कर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा उक्त हत्या की घटना को कारित करना स्वीकार किया गया।