रायगढ़। अपने पिता पर ही पत्नी से अवैध संबंध की शंका करते हुए टांगी से प्राणघातक हमला कर पिता को मौत की नींद सुला देने वाले आरोपी पुत्र को अदालत ने आज आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि अभियुक्त राम बिहारी सारथी अपनी पत्नी का अवैध संबंध अपने पिता मुखीराम सारथी से होने का शक करता था और इसी शक की वजह से घटना 29 सितंबर 2021 को प्रातः 07.30 बजे ग्राम बरदापुटी सारथी पारा मे रामाधार के घर के सामने गली में अपने पिता मृतक मुखीराम सारथी को अभियुक्त राम बिहारी जोर-जोर से चिल्ला कर यह कहने लगा कि बहुत गलत काम करते हो, अपनी बहू के साथ गलत काम करते हो, मैं जान से मार दूंगा तब मुखीराम अपनी सायकल को खड़ी कर बोला कि तू मेरी इज्जत लेने को तुला है, तू आज मुझे मार ही डाल, देखता हूं मुझे कैसे मारेगा और तभी अभियुक्त राम बिहारी ने टाँगी से अपने पिता मुखीराम सारथी के गर्दन पर वार किया और जब वह गिर गया तो टाँगी से अपने पिता मुखीराम सारथी के सिर पर वार कर सिर फाड़ दिया जिससे मुखीराम सारथी की वहीं मृत्यु हो गयी। तब मुखीराम के दामाद दुतियाराम सारथी की सूचना पर पुसौर थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। इस मामले में न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी भास्कर मिश्र की अदालत से प्रकरण उपार्पण पश्चात सत्र न्यायाधीश रजनीश श्रीवास्तव की अदालत में पहुंचा जहां दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों तथा सुनवाई पश्चात विद्वान न्यायाधीश ने आज इस मामले में आरोपी को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद और जुर्माने से दंडित किया है, तथा जुर्माना नही पटाने पर 9 माह अतिरिक्त कारावास भुगतान की व्यवस्था आदेश में की गई है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की है।