किशोरी से अश्लील हरकत व मारपीट, आरोपी को तीन वर्ष कड़ी कैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला

by Kakajee News

रायगढ़। मां के साथ साप्ताहिक बाजार गई किशोरी से बाजार में ही अश्लील हरकत करने तथा विरोध करने पर किशोरी तथा उसकी मांग से मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में फास्ट टेªक कोर्ट ने आज आरोपी युवक को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि कोतरा रोड़ थान अंतर्गत धनागंर में रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि धनांगर साप्ताहिक बाजार में वह अपनी मां के साथ गत 09 फरवरी 2022 को बाजार करने गई थी। इसी दौरान धनागर का रहने वाला कोमल डोंगरे वहां पहुंचा और पीड़िता की बेज्जती करने की नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया तथा शरीर पर हाथ फिराने का प्रयास किया। पीड़िता के द्वारा विरोध करने पर आरोपी मारपीट पर उतर आया और जान से मारने की धमकी देते हुए स्कूल जाते समय उठा ले जाने की बात कहते हुए बाल पकड़कर मारपीट की तथा पीड़िता को निवस्त्र करने का प्रयास भी किया गया।

 

इस दौरान मां के द्वारा बीच बचाव करने पर उसने मां के साथ भी मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ धारा 354, 354 क 506, 323, एवं धारा 8 12 लैंगिक अपराधों से बालकों से संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस द्वारा यह मामला न्यायालय में प्रस्तुत हुआ जिसके बाद विचारण के लिये प्रकरण फास्ट टेªक कोर्ट की विद्वान न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा वर्मा की अदालत में प्रस्तुत हुआ।

 

जहां दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात विद्वान न्यायाधीश ने आज इस मामले में आरोपी को धारा 354, धारा 8 तथा धारा 323 के तहत दोष सिद्ध करार देते हुए तीनों धाराओं में तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदण्ड न पटाने पर आदेश में एक माह अतिरिक्त कारावास भुगताने की व्यवस्था की गई है। वहीं आरोपी कोमल किशोर डोंगरे को धारा 354 क 354 ख 506 भाग 2 एवं धारा 12 के अपराध से दोष मुक्त किया गया है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

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