अब किसी भी RTO ऑफिस में जाकर करा सकेंगे अपना काम, जानिये क्या हैं नए नियम

by Kakajee News

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO)की निश्चित सीमा अब खत्म हो गई है। वाहन मालिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन अधिकारी ने व्यवस्था को आसान बना दिया है। अब लोग प्रदेश में किसी भी आरटीओ में जाकर अपना काम करा सकेंगे। किसी भी आरटीओ ऑफिस में गाड़ी का पंजीकरण, लाइसेंस और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) करा सकते हैं। इसके साथ ही मालिकाना हस्तांतर, पता बदलना, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीकरण की भी सुविधा रहेगी। गाड़ी मालिक को निर्धारित आरटीओ पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वह सभी आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। वाहन मालिक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी आरटीओ में अपना काम करा सकेंगे। इसके लिए https://parivahan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आरसी नवीनीकरण के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। अवधि खत्म होने से पहले अगर डीएल आवेदन किया है। इसके लिए फिर ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा। समय सीमा खत्म होने के एक वर्ष बाद अगर डीएल नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जाता है। इसके लिए ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। डीएल अवधि खत्म होने के बाद आवेदन करने पर 50 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए वाहन मालिक को पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होगा। वाहन चालकों के लिए अच्‍छी खबर है। अब उन्‍हें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने और वाहन का अस्‍थायी पंजीकरण के लिए जिला परिवहन कार्यालय और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का चक्‍कर नहीं लगाना पड़ेगा। ये काम अब घर बैठे भी हो सकेंगे। और इस काम में उनकी मदद करेगा आधार कार्ड। आप जानते हैं कि आधार कार्ड अब कई सारे कामों में अनिवार्य हो गया है तथा इससे कई काम आसान भी हो गए हैं। केंद्र सरकार परिवहन से जुड़ी 16 सुविधाओं को ऑनलाइन कर रही है। यह इस माह यानि फरवरी से लागू कर दिया जाएगा। इन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए उपभोक्‍ता को सरकार की वेबसाइट पर आधार कार्ड को प्रमाणि‍त करना होगा। बताया गया कि आधार कार्ड प्रमाणीकरण करने के बाद वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी अन्‍य दस्‍तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आरटीओ और डीटीओ के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। इसे ऑनलाइन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। बता दें कि अभी तक फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस का मामला सामने आता रहा है। इस व्‍यवस्‍था से इस फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगेगी।

ये 16 सुविधाएं होंगी ऑनलाइन
सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी सूचना के तहत परिवहन की 16 सुविधाएं ऑनलाइन की जाएंगी। इसमें मुख्‍य रूप से नया लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लीकेट डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र में पता बदलना, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, अस्थायी वाहन पंजीकरण, पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, वाहन ट्रांसफर आदि कार्य शामिल हैं। इसके लिए उपभोक्‍ता को अपना आधार कार्ड नंबर सरकारी पोर्टल से लिंक करना होगा।

हेल्पलाइन पर ले सकते हैं परिवहन व लाइसेंस संबंधी जानकारी
अपने काम के लिए किसी चक्कर में न पड़कर ऑनलाइन आवेदन करें और सीधे कार्यालय आकर अधिकारियों से मिलें। लाइसेंस व परिवहन संबंधी जानकारी आप हेल्पलाइन के जरिये ही ले सकते हैं। ये बातें कानपुर के एआरटीओ मनोज वर्मा ने कहीं। आवेदन के बाद अगर लाइसेंस नहीं बना है तो हो सकता है कुछ समस्या रही हो या फिर आप परीक्षा में शामिल न हुए हों। हेल्पलाइन नंबर 18005723363 पर आप ड्राइविग लाइसेंस संबंधी जानकारी ले सकते हैं साथ ही परिवहन व आरटीओ से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 18001800151 पर कॉल कर सकते हैं। लाइसेंस बनवाने के लिए वेबसाइट पर आवेदन करें, इसके बाद निर्धारित शुल्क जमा होने के बाद एक तारीख दे दी जाएगी। इस दिन कार्यालय आकर वाहन चलाकर टेस्ट व बाकी प्रक्रिया पूरी करनी होगी और लाइसेंस बन जाएगा।

घर बैठे मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी, एजेंट का नहीं लेना होगा सहारा
पंजाब स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (एसटीसी) ने राज्य के सभी आरटीओ दफ्तरों केएमएस (की-मैनेजमेंट सिस्टम) कार्ड चंडीगढ़ स्थित दफ्तर में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। विभाग आने वाले दिनों में आरसी व ड्राइविग लाइसेंस से संबंधित प्रिटिग का कामकाज मुख्य दफ्तर से ही करेगा। जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लोगों की सुविधा के लिए होम डिलिवरी की सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसके तहत लोगों को अब ट्रांसपोर्ट दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की होम डिलिवरी की सुविधा से पब्लिक को काफी राहत मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति ने ड्राइविग लाइसेंस बनवाना है या फिर वाहन की आरसी से संबंधित काम करवाना है, तो संबंधित व्यक्ति को आनलाइन फीस भरकर दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए व्यक्ति को ड्राइविंग ट्रैक पर फोटो व ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जाना होगा। RC बनवाने व किसी भी प्रकार का अपडेशन करवाने के लिए सिर्फ आनलाइन ही दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आरसी व ड्राइविंग लाइसेंस की डिलिवरी संबंधित व्यक्ति को ही होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आरटीए दफ्तरों में प्रिटिग का काम बंद करने जा रहा है। इसलिए व्यक्ति को ड्राइविग लाइसेंस व आरसी लेने के लिए न तो आरटीए दफ्तर में जाना होगा और न ही किसी एजेंट का सहारा लेना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार मौजूदा समय में अगर किसी व्यक्ति के पास सिफारिश है, तो उसको ड्राइविग लाइसेंस व आरसी वाला केएमएस कार्ड जल्द मिल जाता है वर्ना आम जनता को करीब 20 दिन से ज्यादा का समय लगता है। आरटीए सचिव, हरजोत कौर का कहना है कि जहां पर भी कई-कई घंटें इंतजार करना पड़ता है। फिलहाल दफ्तर में पुरानी पेंडेंसी को खत्म किया जा रहा है। पंजाब सरकार की ओर से लोगों की सुविधा के लिए यह योजना तैयार की गई है। इसके तहत लोगों को सारी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद घरों पर ही लाइसेंस व आरसी मिलेंगे।

15 अप्रैल तक कमर्शियल वाहनों में लगाएं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
पुराने व नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा निर्धारित हो गई है। इसके अंदर ही आपको वाहनों में प्लेट लगवा लेनी है, नहीं तो वाहनों का चालान या अन्य कार्रवाई की जाएगी। 15 अप्रैल तक सभी व्यावसायिक वाहनों को अपने नंबर प्लेट को बदल लेना है। नंबर प्लेट वाहनों के अनुसार ऑनलाइन डीलरों के माध्यम से मिलेगा। इसके लिए आपको आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है।

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