भारतीय न्याय संहिता लागू होने के पहले ही दिन संभागीय आबकारी उड़नदस्ता टीम सरगुजा द्वारा सरगुजा जिले के थाना अंबिकापुर निवासी काशु चौधरी के कब्जे से 12.5 लीटर महुआ शराब जप्त कर जेल दाखिल किया गया

by Kakajee News

सरगुजा। आज से भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान भारतीय न्याय संहिता 2023 ने ले लिया है जिसके तहत बहुत से धाराओं को परिवर्तित कर नवीन धारा और नवीन विधान बनाए गए हैं।। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल साक्ष्यो की वैधानिक ग्राहयता को भी स्वीकार किया गया है।। नवीन प्रावधानों के तहत आज 1 जुलाई से होने वाली कार्रवाइयों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की जानी है,, उक्त नवीन प्रावधानों के तहत संभागीय आबकारी उड़नदस्ता संभाग सरगुजा की टीम ने आज संभवत पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में आबकारी की पहली कार्यवाही डिजिटल साक्ष्यो के आधार पर की है।
संभागीय उड़नदस्ता संभाग सरगुजा की आबकारी टीम को आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना अंबिकापुर नमना कला थॉमस गली निवासी काशु चौधरी अपने घर में भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब का निर्माण कर बेचता है यदि आप लोग तुरंत जाएंगे तो वह पकड़ा जाएगा। मुखबिर की सूचना की विश्वसनीयता पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में उड़नदस्ता की टीम काशु चौधरी के घर दबिश दी,,उसके घर से कुल 12.5 लीटर महुआ शराब जप्त किया गया। आरोपी आशु चौधरी को 12.5 लीटर महुआ शराब रखने के जुर्म में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)क, 34(2) एवं 59 (क) के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल दाखिल का आदेश प्राप्त हुआ। उक्त समस्त कार्रवाई की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी नवीन साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत की गई।
उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के द्वारा की गई। हमराह स्टाफ में आबकारी मुख्य आरक्षक रमेश दुबे,कुमारु राम आरक्षक अशोक सोनी,रामाधार कुशवाहा, नगर सैनिक गणेश पांडे, एवं महिला सैनिक राजकुमारी एवं ममता उपस्थित रहे।

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