बिलासपुर। पत्नी से अवैध संबंध होने की शंका पर ग्रामीण ने गांव के ही युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकरण में अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपित को आजीवन कारावास व सौ स्र्पये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
घटना पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम भुरकुंडा की है। यहां रहने वाला महेंद्र उर्फ रविंद्र कुर्रे पिता बद्रीप्रसाद कुर्रे (40) वर्ष 2018 में परिवार सहित कमाने खाने के लिए बाहर गया था। उसके साथ गांव के ही त्रिभुवन टंडन भी उनके साथ कमाने खाने गया था। जून 2019 में सभी वापस गांव आए थे। इस दौरान महेंद्र को शक था कि त्रिभुवन उसकी पत्नी पर बुरी नजर रखता है और उनका अवैध संबंध है।
इसके चलते वह त्रिभुवन पर रंजिश रखने लगा था। इस बीच 12 जून की रात त्रिभुवन गांव के आवासपारा में रहने वाली अपनी बहन दुकालाबाई को न्योता देने जा रहा था। उसी समय मौका पाकर रविंद्र ने रात करीब आठ बजे गांव के तालाब के पास त्रिभुवन पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसके गर्दन व सिर में गहरी चोट लगी थी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित महेंद्र ने मृतक के बेटे को उसके पिता की हत्या करने की जानकारी दी। पचपेड़ी पुलिस इस मामले में हत्या का अपराध दर्ज कर आरोपित महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। जांच व गवाहों के बयान दर्ज करने के साथ ही साक्ष्य जुटाकर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान दोनों पक्षों के गवाहों का बयान हुआ।
इस मामले का ट्रायल षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार जैन की अदालत में चल रहा था। न्यायालय ने अपराध सिद्ध होने पर आरोपित महेंद्र कुर्रे को धारा 302 में आजीवन कारावास व सौ स्र्पये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर आरोपित को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
369
previous post
