कबीरधाम। कबीरधाम जिला कोर्ट ने गांजा तस्करी के मामले में 6 आरोपी को 15-15 साल की सजा व एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। यह फैसला न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) योगिता विनय वासनिक ने सुनाया है।
दरअसल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) इंदौर की टीम ने 20 मई 2022 को कबीरधाम जिले के दशरंगपुर में नेशनल हाईवे पर गांजे से भरा ट्रक पकड़ा था। इस ट्रक से 885.15 किलो गांजा जब्त किया था। एनसीबी की टीम में कुल 6 आरोपी को गिरफ्तार किया था। इनमें दिलीप कुमार साहू पिता क्षिरोद्र साहू, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम-कांतामल, पुलिस थाना-कांतामल, जिला बौध्द (उड़ीसा), रामकुमार प्रजापति पिता मथुरा प्रसाद प्रजापति, उम्र-44 वर्ष, निवासी ग्राम सिजौरा, थाना बड़ोनी, तहसील व जिला-दतिया (एमपी), राजू गौड़ पिता विनोदलाल गौड़, उम्र-28 वर्ष, निवासी ग्राम टेहरी, थाना-कोलारी, तहसील-सैपउ, जिला-धोलपुर (राजस्थान), राजबहादुर पिता केदार सिंह, उम्र 34 वर्ष, निवासी गौड़ बस्ती, बेनपुरा माफी बहादुरपुरा, तहसील-बाडी, जिला-धोलपुर (राजस्थान), अमनराय पिता शशिराम राय, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम-राजापुर, तहसील व जिला-दतिया (एमपी), अमित राय पिता मेवालाल राय, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम-खैरी राजापुर, थाना-उनाव, तहसील व जिला-दतिया (एमपी) शामिल है।
आरोपी द्वारा उड़ीसा से भारी मात्रा में गांजा को आइशर ट्रक क्रमांक आरजे 11 जीए 6990 से उड़ीसा से रायपुर-कबीरधाम होते हुए दतिया (एमपी) ले जा रहे थे। इससे पहले एनसीबी इंदौर की टीम ने इन्हे दशरंगपुर में नेशनल हाईवे के पास गिरफ्तार किया। इसके बाद कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में चली सुनवाई बाद इन सभी 6 आरोपी को 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। ये सभी आरोपी 21 मई 2022 से लेकर 29 अप्रैल 2025 तक अभिरक्षा में रहे है। अब आगे का जीवन भी जेल में बिताना होगा।
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