बलरामपुर रामानुजगंज प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति ने थाना पस्ता धारा 376, 506, 392 के तहत दर्ज मामले में आरोपी अमर साय प्रजापति ग्राम झींगो को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थ दंड से दंडित किया। पस्ता थाना में 23 अप्रैल 2017 को मामला पंजीबद्ध हुआ था।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता 24 अप्रैल 2017 को सामान खरीदने राजपुर के बाजार में गई थी बाजार में रिश्ते की बहन मिली जिसके साथ वह कर्रा मोड झींगो तक आई जहां उसकी बहन उसे छोड़कर अपने घर चली गई ।वह बस का इंतजार कर रही थी तभी काले रंग की एक मोटरसाइकिल में दो लड़के आकर पूछे कहां जाना है तो वह बोली कोदोडीपा जाना है उसमें एक बोला कि हम लोग नेवता बांटने जा रहे हैं तुमको रास्ते में छोड़ देंगे इसके बाद उसे धोखा देकर शाम करीब 6:30 बजे बाइक में बैठकर थोड़ा आगे झींगो पहुंचकर एक लड़का उतर गया। पीड़िता को कोदोडीपा पहुंचने पर उसे नहीं उतारा और जबरन चौधरी गेट से अंदर गहनादाढ़ के जंगल में ले जा रहा था वह चिल्लाने लगी परंतु वह नहीं रुक जंगल में ले जाकर जबरन बलात्कार किया। मामले में प्रथम अपर एवं सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाई।शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक प्रमोद कुमार कश्यप के द्वारा की गई।
अर्धनग्न अवस्था में भागी थी पीड़िता, अंडरगारमेंट सहित अन्य सामान लूट कर भागा आरोपी….. ओढ़नी से गला घोटने की धमकी देकर आरोपी ने बलात्कार कर पीड़िता के अंडर गारमेंट मोबाइल सहित अन्य सामान लेकर भाग गया। इसके बाद अर्धनग्न अवस्था में वह बस्ती की ओर गई जहां बस्ती वालों के मदद से अपने घर तक गई। इसके बाद वह पस्ता थाना पहुंचकर मामला पंजीबद्ध कराया।
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