नाबालिक के साथ गैंगरेप के आरोपियों को 20-20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा

by Kakajee News

बलरामपुर। रामानुजगंज अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय की न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी के द्वारा आरोपी महेंद्र खैरवार ग्राम गिरवानी थाना रघुनाथनगर उम्र 36 वर्ष एवं उसकी पत्नी कबिलासो उम्र 33 वर्ष, ठाकुरदास कुशवाहा पिता बिजली कुशवाहा उम्र 36 वर्ष ग्राम रघुनाथ नगर के जिनके विरुद्ध रघुनाथनगर थाने में भारतीय दंड विधान की धारा 363, 366, 370, 368 376 पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ था। मामले में न्यायालय के द्वारा तीनों आरोपियों के विरुद्ध 20 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 20000 की अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी लोक अभियोजक राजेंद्र गुप्ता के द्वारा की गई।
नाबालिक आरोपी के घर गई थी इसी दौरान आरोपी पति-पत्नी के द्वारा नाबालिक को झांसी में शादी कर देने ₹50000 दिलवाने व साथ में मोबाइल दिलवाने का बात कह कर पीड़िता को अपने साथ रखकर आरोपियों के द्वारा कई दिनों तक जबरन बलात्कार किया गया इसके बाद पीड़िता अपने माता-पिता के साथ जाकर रघुनाथ नगर थाने में 24 फरवरी 2023 को अपराध पंजीबद्ध कराया।
मुख्य आरोपी अपने दोस्त एवं पत्नी के साथ मिलकर वीरता को शादी कर देने का झांसा देकर महेंद्र खरवार अपने घर में रखा था। जहां उसके साथ लगभगदो सप्ताह तक बलात्कार करते रहे।
आरोपियों के द्वारा नाबालिक पीड़िता को रात में घर में रखा जाता था एवं दिन में जंगल में छुपा कर रखते थे। माता-पिता यह समझ रहे थे की बेटी अपने नानी घर में है। शादी का झांसा देकर आरोपी पीड़िता की बात कराते रहते थे। अभियुक्त की पत्नी के द्वारा नाबालिक पीड़िता को महेंद्र एवं ठाकुरदास के साथ सोने के लिए प्रेरित करती थी एवं ₹500 देने की बात करती थी।

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