गौरेला-पेंड्रा- मरवाही । पेंड्रा विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल की अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी गंगादीन उर्फ गंगा खलखो को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 3 सितंबर 2024 का है।
मिली जानकारी के अनुसार, कोटमी क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग छात्रा को आरोपी ने पेंड्रा बस स्टैंड में बहला-फुसलाकर घर छोड़ने और समोसा खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। इसके बाद वह छात्रा को कोरबा जिले के पसान थाना क्षेत्र के तेलियामार गांव में अपने परिचित के घर ले जाकर दुष्कर्म किया।
घटना के बाद पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर पेंड्रा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान पर्याप्त सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया।
अदालत ने आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत उसके शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास और 5000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही, भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
न्यायालय ने आदेश दिया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस मामले में शासन पक्ष की ओर से विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने प्रभावी पैरवी की।
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